कारोबारी ध्यान दें! इन व्यवसायों के लिए 1 मई से बदल रहा GST का नियम
New GST Rules: जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने ट्रांजेक्शन को लेकर नियमों में बदलाव किया है. नया नियम 1 मई 2023 से लागू होगा और कारोबारियों के लिए इसका पालन करना जरूरी होगा.
New GST Rules: गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानि जीएसटी को लेकर बड़ा अपडेट आया है. दरअसल, जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने ट्रांजेक्शन को लेकर नियमों में बदलाव किया है. नया नियम 1 मई 2023 से लागू होगा और कारोबारियों के लिए इसका पालन करना जरूरी होगा. जीएसटीएन के मुताबिक, एक मई से किसी भी ट्रांजेक्शन की रसीद इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर सात दिनों के भीतर अपलोड करना जरूरी होगा. जीएसटी कंप्लायंस का समय पर पालन कराने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है.
जानिए किन पर लागू होगा नया नियम
जीएसटी कंप्लायंस का समय पर पालन कराने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है. GSTN के मुताबिक, 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले सभी कारोबारियों के लिए 1 मई, 2023 से इस नियम का पालन करना जरूरी होगा. नए नियम के तहत 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबार सात दिन से ज्यादा पुरानी इनवॉयस को अपलोड नहीं कर पाएंगे. स्पष्ट है कि 7 दिन से ज्यादा पुराने ट्रांजेक्शन की रसीद GSTN पर अपलोड नहीं हो पाएगी और इस पर रिटर्न भी क्लेम नहीं किया जा सकेगा. हालांकि, यह नियम सिर्फ इनवॉयस को लेकर है. कारोबारी डेबिट और क्रेडिट नोट्स को सात दिन बाद भी अपलोड कर सकेंगे.
जानिए क्या कहते है एक्सपर्ट
जीएसटी नियम कहता है कि अगर कोई इनवॉयस आईआरपी पर अपलोड नहीं होता है तो उस पर कारोबारी इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं उठा पाएंगे. बता दें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी उत्पाद के कच्चे माल और फाइनल प्रोडक्ट के बीच के अंतर को वापस पाने के लिए क्लेम किया जाता है. मौजदा समय में कंपनियां कभी भी अपना ई-इनवॉयस अपलोड कर सकती हैं, लेकिन नया नियम लागू होने के बाद उनके पास सिर्फ सात दिन का समय होगा. एक्सपर्ट का कहना है कि नया नियम जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने में मददगार होगा. साथ ही कंपनियों को समय पर आईटीसी का लाभ भी मिल जाएगा. इसका मकसद डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया को और मजबूत बनाना है.
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