Aadhar Card: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है. नए दिशा-निर्देशों के अनुसार आधार प्रमाणीकरण प्राप्त करने से पहले उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन अनुमति प्राप्त करनी होगी. चूंकि आधार कार्ड को बिना आदेश के सत्यापित नहीं किया जाएगा, आधार धारक प्राधिकरण के बिना इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे.
UIDAI ने संगठनों को सलाह दी है कि ऑनलाइन आधार प्रमाणीकरण करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रमाणीकरण की आवश्यकता के बारे में पता होना चाहिए. उपयोगकर्ताओं को इसे अनुमोदित करने के लिए सत्यापन प्रक्रिया के लिए अपनी पूर्ण सहमति देनी होगी, और एक बार यह समाप्त हो जाने पर, सभी आवश्यक दस्तावेजों को उपस्थित होना होगा.
आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था ने किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की तुरंत सूचना देने के महत्व पर भी जोर दिया है. उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने और इसके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. अगर कोई आधार कार्ड अपडेट के लिए अतिरिक्त भुगतान की मांग करता है तो आप 1947 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
Also Read: आधार कार्ड से मिल रहा है लोन ? वो भी 2% ब्याज पर, जान लें सच्चाई
याद रखें कि 31 मार्च आपके आधार कार्ड को आपके पैन नंबर के साथ अपडेट करने की समय सीमा है. रुपये का जुर्माना. पालन न करने पर 1000 का आकलन किया जाएगा. यह दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि यदि आपने पहले से ही अपने आधार कार्ड और पैन को लिंक नहीं किया है तो आप तुरंत इसे लिंक कर लें.
नोट: UIDAI द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों का उद्देश्य आधार कार्ड की सुरक्षा और प्रभावी आवेदन की गारंटी देना है. उपयोगकर्ताओं को इन दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए और किसी भी कपटपूर्ण व्यवहार की रिपोर्ट करनी चाहिए. यह आधार प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में सहायता करेगा.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.