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चार नई श्रम संहिताओं में काम के घंटे को लचीला बनाने पर चल रहा है काम
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कर्मचारियों से हफ्ते में चार दिन काम लेने को इच्छुक हैं ज्यादातर नियोक्ता
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श्रम नियमों को अंतिम रूप देने में तेजी से जुटा है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
New Labor Codes : छोटी-छोटी फैक्टरियों और औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारियों को एक दिन में 8 से 12 घंटे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार की ओर से जल्द ही लागू होने वाली नई श्रम संहिताओं (New Labor Codes) में एक हफ्ते में अधिक से अधिक चार दिन काम करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है. सूत्रों की मानें, तो हालांकि, हफ्ते में अधिक से अधिक 48 घंटे काम की सीमा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा.
श्रम एवं रोजगार सचिव अपूर्व चंद्रा के अनुसार, नई श्रम संहिताओं पर त्रिपक्षीय चर्चा के दौरान एक दिन के दौरान 12 घंटे से ज्यादा काम के घंटे पर चिंता जाहिर की गई है. हम इसे आसान बनाने पर विचार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि नियोक्ता को हफ्ते में पांच या चार दिन काम की सीमा तय करने अनुमति दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि कई नियोक्ता अपने कर्मचारियों से हफ्ते में अधिक से अधिक चार दिन काम कराने को लेकर इच्छुक दिखाई दे रहे हैं. उनके लिए प्रावधानों में लचीलापन लाने का प्रयास किया जा रहा है.
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल में बताया था कि चारों श्रम संहिताओं के लिए नियमों को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है और आगामी हफ्तों में इसे पूरी होने की संभावना अधिक है. इस प्रक्रिया में सभी संबंधित पक्षों से राय भी ली गई है. मंत्रालय जल्द ही इन संहिताओं को लागू करने की तैयारी में जुटा हुआ है.
श्रम मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने की भी जानकारी दी है. इस दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है. इस पोर्टल पर भवन एवं विनिर्माण क्षेत्र समेत कई क्षेत्रों से जुड़े कामगारों की जानकारी रहेगी. इससे ऐसे कामगारों के लिए स्वास्थ्य, आवास, गुणवत्ता विकास, बीमा और भोजन आदि से जुड़ी योजनाएं बनाने में सहयोग मिलेगा. इस साल के मई-जून महीने के दौरान यह पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए ओपेन कर दिया जाएगा.
Posted By : Vishwat Sen
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