new rules from January 2021 : हम नये वर्ष में प्रवेश कर गये हैं. सभी नये साल के स्वागत में लगे हुए हैं. इसी बीच हम आपको कुछ काम की बात बताते हैं. दरअसल एक जनवरी 2021 (Rules changing from January 1) यानी आज से कई नियम बदल (rules changes) रहे हैं जिनका असर आपके जीवन पर सीधे तौर पर पड़ने जा रहा है. चेक पेमेंट से लेकर फास्टैग, UPI पेमेंट सिस्टम और GST रिटर्न के नियमों में बदलाव साल के पहले महीने से यानी एक जनवरी से लागू हो जाएंगे. इसका मतलब है कि कल से कुछ नियम बदल रहे हैं. आप इन सभी बदलावों के बारे में जान लें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है….
चेक पेमेंट सिस्टम : 1 जनवरी, 2021 से चेक पेमेंट से जुड़े नियम बदल में बदलाव किया जा रहा है. सकारात्मक भुगतान व्यवस्था (Positive Pay System) के तहत चेक (Cheque Payment) के माध्यम से 50,000 रुपये या इससे ज्यादा पेमेंट पर कुछ जरूरी जानकारियों को दोबारा कन्फर्म करने की आवश्यकता होगी. हालांकि, यह अकाउंट होल्डर पर निर्भर करेगा कि वो इस सुविधा का लाभ लेता है या नहीं….चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकरी SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देने का काम कर सकता है.
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कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांसजेक्शन: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट्स की लिमिट्स 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का काम किया है. एक जनवरी 2021 से यह प्रभाव में आ जाएगा. डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपये तक के पेमेंट्स के लिए पिन यूज करने की जरूरत नहीं होगी.
महंगी हो जाएंगी कारें : ऑटोमोबाइल कंपनियां जनवरी 2021 से अपने कई मॉडल के दाम बढ़ाने जा रहे हैं. इसका असर आम आदमी पर पडेगा. जी हां… कार खरीदना पहले की तुलना में महंगा हो जाएगा.
फास्टैग लगवाना होगा अनिवार्य: 1 जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों पर फास्टैग (FASTag) लगाना अनिवार्य हो जाएगा. बिना फास्टैग के नेशनल हाईवे टोल पार करने वाले चालकों से दोगुना चार्ज वसूला जाएगा. अभी सभी टोल प्लाजा पर 80 परसेंट लाइनों को फास्टैग और 20 परसेंट लाइनों को कैश में इस्तेमाल किया जा रहा है.
लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए लगाना होगा जीरो: यदि आप 1 जनवरी के बाद लैंडलाइन से किसी भी मोबाइल नंबर पर फोन करेंगे तो उसके लिए आपको 0 का उपयोग में लाना होगा.
म्यूचुअल फंड निवेश के लिए बदले नियम: SEBI ने मल्टीकैप म्यूचुअल फंड के लिए असेट अलोकेशन के नियमों में बदलाव करने का काम किया गया है. नए नियमों की मानें तो अब फंड्स का 75 फीसदी हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी हो जाएगा, जो कि अभी न्यूनतम 65 फीसदी है. SEBI के नए नियमों के अनुसार मल्टी कैप फंड्स के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा. फंडों को मिडकैप और स्मॉलकैप में 25-25 फीसदी निवेश करना आवश्यक हो जाएगा. वहीं, 25 फीसदी लार्ज कैप में लगाना होगा.
UPI पेमेंट में होगा बदलाव: 1 जनवरी 2021 से UPI के माध्यम से पेमेंट करना महंगा हो जाएगा. थर्ड पार्टी की ओर से चलाए जा रहे ऐप्स पर एक्सट्रा चार्ज लगेगा. नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यह निर्णय लिया है.
GST रिटर्न के नियम बदल जाएंगे: यहा चर्चा कर दें कि देश के छोटे कारोबारियों को सरल, त्रैमासिक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) रिटर्न फाइलिंग में सुविधा प्रदान की जाएगी. नए नियम की मानें तो जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें हर महीने रिटर्न दाखिल में माथा पच्ची नहीं करनी होगी. नया नियम लागू होने के बाद टैक्सपेयर्स को केवल 8 रिटर्न भरने की जरूरत होगी. इनमें 4 जीएसटीआर 3बी और 4 GSTR 1 रिटर्न भरना होगा.
सरल जीवन बीमा पॉलिसी होगी लॉन्च: 1 जनवरी के बाद कम प्रीमियम में बीमा खरीदने का काम आप कर सकेंगे. IRDAI ने सभी कंपनियों से सरल जीवन बीमा लॉन्च करने का आग्रह किया है.
वॉट्सऐप काम करना बंद कर सकता है: एक जनवरी के बाद कुछ एंड्रायड और आईओएस फोन पर वॉट्सऐप काम करना बंद कर सकता है. कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है कि जो सॉफ्टवेयर पुराने हो चुके हैं उन पर वॉट्सऐप काम करना बंद कर देगा.
Posted By : Amitabh Kumar
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