13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

New Traffic Rules : यातायात नियम तोड़ा, तो 15 दिनों के भीतर आयेगा नोटिस, सरकार ने दिया आदेश

चालान के निपटान तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड संग्रहीत करना होगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत एक अधिसूचना जारी कर दी है.

अगर आप यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपके पास 15 दिनों के अंदर नोटिस आ जायेगा. इस संबंध में परिवहन मंत्रालय ने नयी अधिसूचना जारी की है. इस अधिसूचना में राज्य प्रवर्तन एजेंसियों को यायायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित अपराध होने के पंद्रह दिनों के भीतर अपराधी को नोटिस भेजने का आदेश दिया गया है.

इसके अलावा यह भी आदेश है कि चालान के निपटान तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड संग्रहीत करना होगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत एक अधिसूचना जारी कर दी है. इसके तहत में चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा.

Also Read: Railway News Today : अब हवाई जहाज के यातायात प्रणाली की तरह कंट्रोल होगी रेलवे

इस संबंध में मंत्रालय ने ट्वीट कर भी जानकारी दी है जिसमें बताया गया है कि ‘‘अपराध की सूचना अपराध की घटना के पंद्रह दिनों के भीतर भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटारे तक संग्रहीत होगा.

नये नियमों के अनुसार कानूनों का पालन कराने के लिये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाना है. गति पकड़ने वाला कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गन, शरीर पर धारण करने वाला कैमरा, मोटर के डैशबोर्ड पर लगाने वाला कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट की पहचान सम्बंधी उपकरण (एएनपीआर), वजन बताने वाली मशीन सहित दूसरी तकनीकी मशीन शामिल है.

Also Read: यातायात नियम तोड़ने पर पास में पैसा नहीं रहने पर घबराये नहीं, अक्तूबर से मिलेगी ‘ये’ सुविधा

इसमें यातायात कानूनों का पालन कराने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के अति जोखिम तथा अति व्यस्त रास्तों पर लगाया जाये. इसके अलावा कम से कम 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी प्रमुख शहर के महत्त्वपूर्ण चौराहों-गोल चक्करों पर इन उपकरणों को लगाया जाना है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें