Six Airbags Mandatory: भारत सरकार का परिवहन मंत्रालय गाड़ियों में बैठे यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत है. सड़क दुर्घटना में होनेवाली मौतों की संख्या को कम करने के लिए भी यह जरूरी है. इसके लिए चारपहिया वाहनों में 6 एयरबैग लगाने की बात कही जा रही थी, जिसे अब लागू कर दिया गया है.
परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को घोषणा की है कि 1 अक्टूबर, 2023 से गाड़ियों में 6 एयरबैग होना अनिवार्य कर दिया गया है. वैसे, फिलहाल यह केवल M-1 कैटेगरी के पैसेंजर वाहनों के लागू किया गया है. इससे पहले, यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर आठ सीट वाले वाहनों में सरकार ने छह एयरबैग लगाना अनिवार्य किया था. यह आदेश एक अक्टूबर, 2022 से प्रभावी होना था.
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस वर्ष की शुरुआत में कहा था कि मोटर वाहन में सवार लोगों की सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से उसने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के जरिये सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाने का फैसला लिया है.
मंत्रालय ने 14 जनवरी को जारी अधिसूचना में कहा था कि एक अक्टूबर, 2022 से विनिर्मित एम1 श्रेणी के वाहनों में छह एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा. दुर्घटना की स्थिति में एयरबैग एक ‘कवच’ के रूप में काम करता है और ड्राइवर को डैशबोर्ड से टकराने में बचाता है.
प्रस्ताव को एक साल के लिए टालने की जानकारी देते हुए गडकरी ने ट्वीट किया, वाहन उद्योग को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसे देखते हुए और व्यापक आर्थिक परिदृश्य पर इसके असर के मद्देनजर यात्री कारों में न्यूनतम छह एयरबैग अनिवार्य करने के प्रस्ताव को एक अक्टूबर, 2023 से लागू करने का निर्णय लिया गया है. (इनपुट : भाषा)
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