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PAN से आधार नहीं है लिंक, तो 1000 रुपये के जुर्माने के साथ कर सकते हैं ये काम, जानें कैसे

पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में 1,000 रुपये के शुल्क के साथ 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया था. पैन को आधार से लिंक कराने के लिए आपको जुर्माने की रकम बैंकों के जरिए भुगतान करना होगा. इसके लिए सरकार ने देश के कुछ बैंकों को अधिकृत किया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 17, 2023 4:16 PM

Pan-Aadhaar Link : भारत में पैन (स्थायी खाता संख्या) को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार की ओर से पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में 1,000 रुपये के शुल्क के साथ 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया था. सरकार की ओर से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए एक बार फिर आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया गया है. अब इस तारीख तक कोई भी व्यक्ति 1000 रुपये के जुर्माने के भुगतान के साथ पैन को आधार से लिंक करा सकता है. आइए, जानते हैं कि पैन से आधार को लिंक कराने के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी और आपको क्या करना होगा?

बैंकों के जरिए जुर्माने का करना होगा भुगतान

पैन को आधार से लिंक कराने के लिए आपको जुर्माने की रकम बैंकों के जरिए भुगतान करना होगा. इसके लिए सरकार ने देश के कुछ बैंकों को अधिकृत किया है. जो बैंक इसके लिए अधिकृत किए गए हैं, उनमें एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडसइंड बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, करूर वैश्य बैंक , कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं.

अधिकृत बैंकों में खाते हैं तो कैसे करें भुगतान

  • अब अगर आपके पास सरकार की ओर से अधिकृत बैंकों में खाता हैं, तो पैन को आधार से लिंक कराने के लिए जुर्माने की रकम का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे.

  • सबसे पहले आप आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in/ पर जाएं और क्विक लिंक्स सेक्शन से लिंक आधार पर क्लिक करें.

  • पैन और आधार नंबर दर्ज करें और Validate पर क्लिक करें.

  • प्राप्त ओटीपी का उपयोग करके सत्यापित करें और आयकर टाइल पर आगे बढ़ें पर क्लिक करें.

  • निर्धारण वर्ष 2023-24 और अन्य प्राप्तियों (500) के रूप में भुगतान का प्रकार चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें.

  • अन्य बॉक्स के लिए 1000 रुपये की राशि पहले से भरी जाएगी और जारी रखें पर क्लिक करें.

  • अगले पेज पर भुगतान का तरीका चुनें, जो अधिकृत बैंक की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा.

  • अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए भुगतान पूरा करें.

Also Read: Aadhaar Pan Date 2023: आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने की लास्ट डेट क्या है? कैसे करें अप्लाई, आधार पैन फीस

अधिकृत बैंक में खाता नहीं है तो क्या करें

अब अगर आपके पास सरकार की ओर से अधिकृत बैंकों में खाता नहीं हैं, तो पैन को आधार से लिंक कराने के लिए जुर्माने की रकम का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे.

  • आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.

  • वेबसाइट पर, ई-पे टैक्स पेज पर नेविगेट करें.

  • अब हाइपरलिंक को देखकर ‘अन्य बैंकों के एनएसडीएल (प्रोटियन) कर भुगतान पृष्ठ पर जाने के लिए यहां क्लिक करें’ और उस पर क्लिक करें. यह आपको एनएसडीएल पोर्टल पर रीडायरेक्ट करेगा.

  • एनएसडीएल पोर्टल पर चालान संख्या/आईटीएनएस 280 के तहत ‘आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें.

  • ‘कर लागू (प्रमुख शीर्ष)’ अनुभाग के अंतर्गत (0021) आयकर (कंपनियों के अलावा) चुनें.

  • भुगतान का प्रकार (माइनर हेड) अनुभाग में, (500) अन्य रसीदें चुनें.

  • निर्धारण वर्ष को 2023-24 के रूप में चुनें और आवश्यकतानुसार कोई अन्य अनिवार्य विवरण प्रदान करें.

  • लिंकिंग प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने के लिए ‘आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें.

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