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अब फ्री में नहीं मिलेगी गैस, रंगीन टीवी होगा महंगा, जानिए आज से नियमों में बदलाव से आपको कितना मिलेगा लाभ

Rules change from tomorrow : 1 अक्टूबर से ही देश में कई नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है. इसमें वाहन चलाने और विदेश में पैसा भेजने वालों से मिठाई बनाने वालों पर तक इसका असर दिखाई देगा. लेकिन, इससे देश के आम लोगों को सबसे बड़ा फायदा मिलेगा. आइए, जानते हैं कि किन-किन नियमों में बदलाव होने से आम लोगों को कितना फायदा मिलेगा.

Rules change from tomorrow : 1 अक्टूबर से ही देश में कई नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है. इसमें वाहन चलाने और विदेश में पैसा भेजने वालों से मिठाई बनाने वालों पर तक इसका असर दिखाई देगा. लेकिन, इससे देश के आम लोगों को सबसे बड़ा फायदा मिलेगा. आइए, जानते हैं कि किन-किन नियमों में बदलाव होने से आम लोगों को कितना फायदा मिलेगा.

लाइसेंस-आरसी रखने का झंझट खत्म : गुरुवार से गाड़ी चलाने वालों के लिए राहत की बात यह है कि अब वाहन चलाते समय लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इनकी सॉफ्ट कॉपी भी मान्य होगी.

गाड़ी चलाते वक्त कर सकेंगे मोबाइल का इस्तेमाल : गाड़ी चलाते समय रूट नेवीगेशन देखने के लिए मोबाइल फोन हाथ में रख सकेंगे. हालांकि, मोबाइल से बात करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है.

खुली मिठाई पर लिखनी होगी डेट : बाजार में हलवाई की दुकानों पर बिकने वाली खुली मिठाई के डिब्बे पर डेट लिखना होगा कि इसे कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है.

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव : बीमा पॉलिसी लेने वाले ने लगातार आठ साल तक प्रीमियम चुका दी है, तो कंपनियां उसका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर पाएंगी. इनमें अब पहले से ज्यादा बीमारियां कवर होंगी. हालांकि, इससे प्रीमियम बढ़ सकती है. ग्राहक कंपनी बदलते हैं, तो पुराना वेटिंग पीरियड जुड़ेगा.ग

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव : बीमा पॉलिसी लेने वाले ने लगातार आठ साल तक प्रीमियम चुका दी है, तो कंपनियां उसका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर पाएंगी. इनमें अब पहले से ज्यादा बीमारियां कवर होंगी. हालांकि, इससे प्रीमियम बढ़ सकती है. ग्राहक कंपनी बदलते हैं, तो पुराना वेटिंग पीरियड जुड़ेगा.

पैसा विदेश भेजने पर 5 फीसदी देना होगा टैक्स : विदेश में बच्चों या रिश्तेदारों को पैसे भेजते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो भेजी गयी रकम पर 5 फीसदी टीसीएस देना होगा. फाइनेंस एक्ट 2020 के मुताबिक, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत 2.5 लाख डॉलर सालाना तक विदेश भेज सकते हैं. इसे टीसीएस के दायरे में लाया गया है.

सरसो तेल में मिलावट नहीं : अब सरसो का शुद्ध तेल मिलेगा. एफएसएसएआई ने इसमें दूसरे तेल मिलाने पर रोक लगा दी है. अब तक चावल की भूसी यानी राइस ब्रान, तेल या सस्ते तेल मिलाए जाते थे.

रंगीन टीवी होगा महंगा : केंद्र सरकार ने रंगीन टीवी की असेंबलिंग में इस्तेमाल होने वाले ओपन सेल कंपोनेंट के आयात पर 5 फीसदी सीमा शुल्क बहाल कर दिया है. इस पर सरकार ने एक साल की छूट दी थी.

गूगल मीट पर 60 मिनट ही मीटिंग रहेगी फ्री : ऑनलाइन मीटिंग के लिए चर्चित माध्यम गूगल मीट का इस्तेमाल सीमित होगा. फ्री यूजर अधिकतम 60 मिनट मीटिंग कर पाएंगे. पेड यूजर्स इससे लंबी मीटिंग कर पाएंगे.

अब फ्री में नहीं मिलेगा उज्ज्वला गैस कनेक्शन : मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन लेने की प्रोसेस 30 सितंबर को खत्म हो रही है. कोरोना के चलते इसकी मियाद बढ़ाई गई थी.

Also Read: 1 अक्टूबर से नकली तेल और मिलावटी मिठाई बेचना पड़ेगा महंगा, FSSAI ने बनाया नया नियम

Posted By : Vishwat Sen

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