रेहड़ी-पटरी वाले और खेतिहर मजदूर भी अब 60 साल के बाद उठा सकते हैं पेंशन, ऐसे करें आवेदन…
PM Shram Yogi Maandhan Yojana : देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, घरों में काम करने वाली नौकरानी, ड्राइवर, प्लंबर, दर्जी, धोबी और खेतिहर मजदूर भी 60 साल की उम्र पार करने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये तक पेंशन उठा सकते हैं. इसके लिए उन्हें सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Maandhan Yojana) के रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके साथ ही, इस योजना का लाभ यह भी है कि यदि लाभार्थी की किसी कारण से मौत हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को पेंशन के रूप में योजना के तहत निर्धारित राशि दी जाएगी. आइए, जानते हैं कि इस योजना का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया क्या है.
PM Shram Yogi Maandhan Scheme : देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, घरों में काम करने वाली नौकरानी, ड्राइवर, प्लंबर, दर्जी, धोबी और खेतिहर मजदूर भी 60 साल की उम्र पार करने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये तक पेंशन उठा सकते हैं. इसके लिए उन्हें सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Maandhan Yojana) के रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके साथ ही, इस योजना का लाभ यह भी है कि यदि लाभार्थी की किसी कारण से मौत हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को पेंशन के रूप में योजना के तहत निर्धारित राशि दी जाएगी. आइए, जानते हैं कि इस योजना का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया क्या है.
देश में असंगठित क्षेत्र के कितने हैं कामगार
सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में करीब 42 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं. सरकार ने असंगठित क्षेत्र के इन्हीं कामगारों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का लाभ देने के मकसद से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की है. सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 6 मई 2020 तक देश में असंगठित क्षेत्र के करीब 64.5 लाख कामगारों ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है.
योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की क्या है शर्त?
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए.
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इस योजना के तहत केवल उन्हीं लोगों को इसका फायदा मिल सकता है, जिनकी मासिक आमदनी 15 हजार रुपये से कम है.
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पहले से ही केंद्र सरकार की सहायता वाली किसी अन्य पेंशन स्कीम का सदस्य होने पर कामगार मानधन योजना के लिए पात्र नहीं होगा.
रजिस्ट्रेशन के लिए इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
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आधार कार्ड
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आईएफएससी के साथ सेविंग या जनधन अकाउंट
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वैध मोबाइल नंबर
ऐसे करें आवेदन
सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की वेबसाइट पर व्यक्ति को नजदीकी सामुदायिक सेवा केंद्र (सीएससी) का पता लगाना होगा. सीएससी पर ऊपर बताए गए दस्तावेजों को ले जाना होगा. इसके साथ ही, आप सुनिश्चित कर लें कि बचत खाते की पासबुक पर आईएफएससी कोड छपा हो. सीएससी के जरिये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इसके अलावा, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की स्थानीय शाखा, राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी), ईपीएफओ या केंद्र और राज्य सरकार के श्रम कार्यालय में भी जाकर आवेदन किया जा सकता है. कुछ राज्यों के श्रम विभाग खुद भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन अभियान चला रहे हैं.
इतने रुपये के योगदान का करना होगा भुगतान
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत उम्र के हिसाब से योगदान का भुगतान करना होगा. जिस सदस्य की उम्र जितनी कम होगी, उसकी योगदान राशि भी उतना ही कम होगी. अब अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में सरकार की इस योजना से जुड़ेगा, तो उसे हर महीने 55 रुपये जमा कराने होंगे. इसी तरह 29 साल की उम्र वाले को 100 रुपये और 40 साल की उम्र वालों को 200 रुपये का भुगतान करना होगा. इस योजना के तहत 200 रुपये के योगदान का भुगतान सबसे अधिकतम राशि है. यह रकम 60 साल की उम्र तक जमा करानी होगी. इस योजना में जितना प्रीमियम जमा किया जाएगा, उतनी ही राशि सरकार भी सदस्य के नाम से जमा कराएगी.
किसे नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ), नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) या राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी) के सदस्य या आयकर का भुगतान करने वाले लोग इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं. इसके साथ ही, जिनकी आमदनी 15,000 रुपये मासिक से अधिक होगी, वे भी इसका लाभ नहीं उठा सकेंगे.
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Posted By : Vishwat Sen
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