ऐप पर GST बिल अपलोड करने पर अब मिलेगा इनाम, पढ़ें पूरी खबर

सरकार की इस योजना का मुख्य लक्ष्य नागरिकों और ग्राहकों को बिजनेस-से-कंज्यूमर खरीदारी करते समय विक्रेता से रियल चालान मांगने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो जीएसटी के दायरे में भी हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 24, 2023 10:13 PM

आम लोगों को जल्द ही एक मोबाइल ऐप पर जीएसटी चालान अपलोड करने के लिए इनाम मिल सकता है. सरकार बहुप्रतीक्षित ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना जल्द शुरू करने जा रही है. मामले से जुड़े दो अधिकारियों ने बताया कि चालान प्रोत्साहन योजना के तहत खुदरा या थोक विक्रेता से मिले बिल (इनवॉइस ऐप पर अपलोड करने वाले लोगों को मासिक/त्रैमासिक 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक का नकद पुरस्कार दिया जा सकता है. ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ ऐप आइओएस और एंड्रॉयड दोनों प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगा. ऐप पर अपलोड किये गये ‘इनवॉइस’ में विक्रेता का जीएसटीआइएन, इनवॉइस नंबर, भुगतान की गयी राशि और कर राशि की जानकारी होनी चाहिए.

हर महीने निकाले जाएंगे 500 से अधिक ड्रॉ

सामने आयी जानकारी के अनुसार इसके लिए हर महीने 500 से अधिक कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ निकाले जाएंगे. इसमें लाखों रुपये का पुरस्कार होगा. साल के हर तिमाही में 2 ड्रॉ का आयोजन किया जाएगा. सरकार की इस योजना का मुख्य लक्ष्य नागरिकों और ग्राहकों को बिजनेस-से-कंज्यूमर खरीदारी करते समय विक्रेता से रियल चालान मांगने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो जीएसटी के दायरे में भी हैं. अब देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार इस योजना को कब तक लागू करने वाली है.

25 बिल की होगी लिमिट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि, मेरा बिल मेरा अधिकार एप आईओएस और एंड्रॉइड दोनों ही प्लैटफॉर्म्स पर अवेलेबल कराया जाएगा. ऐप पर जिस बिल को अपलोड किया जाएगा उसपर सेलर का जीएसटीआईएन, बिल नंबर, भुगतान राशि और कर राशि की जानकारी होनी आवश्यक है. वहीं, सामने आयी जानकारी के अनुसार एक महीने के दौरान कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 25 बिल अपलोड कर सकता है और इस बिल का मिनिमम अमाउंट भी 200 रुपये होने चाहिए. (भाषा इनपुट के साथ)

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version