-
एनपीएस में निवेश पर बचत खाते से अधिक मिलता है रिटर्न
-
आयकर की धारा 80सी के तहत निवेशकों को मिलती है टैक्स से छूट
-
सभी प्रकार के अंशधारकों के लिए टैक्स फ्री हो सकता है निवेश
NPS News : राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में निवेश करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है. अब वे भी अपने एनपीएस टियर-2 अकाउंट से बचत खातों की तरह पैसों की निकासी कर सकते हैं. टैक्स विशेषज्ञों की मानें, तो एनपीएस निवेशक आसानी से इस विकल्प का सलेक्शन कर सकते हैं. उनका कहना है कि हालांकि, इस विकल्प का चयन करने वाले निवेशकों को पैसों की निकासी के लिए चेकबुक नहीं दिया जाएगा. अलबत्ता, उन्हें ऑनलाइन ही पैसों की निकासी करनी होगी. यह बात दीगर है कि पैसों की निकासी के बाद उन्हें एक तय चार्ज का भुगतान भी करना होगा.
बचत खाते से ज्यादा मिलता है रिटर्न
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एनपीएस टियर-2 में निवेश करने वालों को बचत खाते में जमा पैसों पर मिलने वाले ब्याज से कहीं अधिक रिटर्न मिलता है. बचत खाते में पैसा जमा करने वालों को फिलहाल 4 फीसदी की दर से ब्याज का भुगतान किया जा रहा है, जबकि एनपीएस के टियर-2 अकाउंट में जमा पैसों पर आपको 8 से 11 फीसदी तक ब्याज दिया जाता है. एनपीएस में निवेश करने वाले कई फंड हाउस का रिकॉर्ड देखने पर यह पता चलता है कि आसानी से निवेशकों को शानदार रिटर्न मिला है.
50 हजार रुपये तक के रकम पर टैक्स से छूट
अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो एनपीएस में रखे 50 हजार रुपये तक के रकम पर कर छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. आयकर की धारा 80सी के तहत यह छूट मिलती है. हालांकि, यह छूट पाने के लिए जरूरी है कि पैसा तीन साल के लिए लॉकइन पीरियड में रखा गया हो. इसका मतलब यह कि तीन साल तक जमा रकम की निकासी नहीं करने पर ही आपको टैक्स छूट का लाभ मिल सकेगा.
ऑनलाइन खुल सकता है खाता
एनपीएस टियर-2 अकाउंट के लिए जरूरी है कि व्यक्ति का टियर-1 अकाउंट चालू हो. ऐसी स्थिति में व्यक्ति आधार और पैन कार्ड के जरिये आसानी से ऑनलाइन टियर-2 खाता खोल सकता है. सरकार ऑफलाइन भी खाता खोलने की सुविधा प्रदान करती है. 1000 रुपये की शुरुआती निवेश से कोई भी व्यक्ति टियर-2 खाता खोल सकता है.
एनपीएस में हो सकता है बदलाव
पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को और आकर्षक बनाने की तैयारी में जुटा है. दरअसल, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने अगले बजट में एनपीएस के तहत नियोक्ताओं के 14 फीसदी के योगदान को सभी श्रेणियों के अंशधारकों के लिए टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखने का फैसला किया है.
एनपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन में नियोक्ताओं के 14 फीसदी के योगदान को एक अप्रैल, 2019 से करमुक्त किया गया है. अभी यह सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलता है. इसे सभी के लिए करने की मांग पीएफआरडीए ने किया है.
Also Read: EPF-NPS News : ईपीएफ से एनपीएस टियर-1 अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है बेहद आसान, जानिए कैसे…
Posted by : Vishwat Sen
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.