NPS Rules में बड़ा संशोधन: स्कीम में एंट्री से लेकर बाहर निकलने के नियम में हुआ बदलाव, यहां पढ़िए पूरी डिटेल्स

पीएफडीआरए ने नियमों में बदलाव करने के बाद एनपीएस से जुड़ने की उम्र में बढ़ोतरी कर दिया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 1, 2021 4:37 PM

NPS rules changed : पेंशन स्कीम में निवेश करने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है. पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने अभी हाल ही में नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के नियमों और गाइडलाइन्स में कुछ बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है. नियमों में संशोधन के जरिए पीएफआरडीए ने निवेशकों के लिए एनपीएस को पहले से कहीं अधिक आकर्षक बनाया है.

पीएफडीआरए ने नियमों में बदलाव करने के बाद एनपीएस से जुड़ने की उम्र में बढ़ोतरी कर दिया है. नए नियमों के अनुसार, अब कोई भी निवेशक इस पेंशन स्कीम से 70 साल की उम्र तक जुड़ सकते हैं. हालांकि, इसके पहले पेंशन स्कीम से जुड़ने की उम्र 65 साल निर्धारित की गई थी. इसके साथ ही, अब 75 साल की उम्र तक इसमें निवेश भी किया जा सकता है.

पीएफआरडीए के अनुसार, अगर कोई अंशधारक 65 साल की उम्र के बाद एनपीएस से जुड़ता है और डिफॉल्ट ऑटो च्वाइस के तहत निवेश का फैसला करता है, तो वह शेयरों में सिर्फ 15 फीसदी तक का ही निवेश कर कर सकेगा. ऐसे सब्सक्राइबर पेंशन फंड और एसेट एलोकेशन में अधिकतम इक्विटी एक्सपोजर को ऑटो मोड में 15 फीसदी और एक्टिव च्वाइस मोड में 50 फीसदी तक चुन सकते हैं. एनपीएस सब्सक्राइबर के पास एक्विव च्वाइस या ऑटो च्वाइस के जरिए अलग-अलग एसेट क्लास में अपने कंट्रीब्यूशन को एलोकेट करने की आजादी होगी.

Also Read: E-NPS News : अगर आप एक ई-एनपीएस अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो इन 8 स्टेप्स में जानिए पूरा तरीका

घर बैठे कैसे खोलें खाता?

  • घर बैठे ऑनलाइन खाता खोलने के लिए सबसे पहले आप Enps.nsdl.com/eNPS पर क्लिक करें.

  • अब नेशनल पेंशन सिस्टम पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन का बटन दबाएं और अपनी जानकारी भरें.

  • आपका मोबाइल नंबर ओटीपी से वेरिफाई किया जाएगा.

  • इसके साथ ही आपको बैंक खाते का डिटेल भी भरनी होगी.

  • अब अपने पोर्टफोलियो का और फंड का चुनाव करें.

  • इसके आप नामांकित व्यक्ति का नाम भरें.

  • आपको कैंसल चेक, फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा.

  • अब आपको एनपीएस में निवेश करना होगा.

  • पेमेंट करने के बाद आपका परमानेंट रिटायरमेंट खाता नंबर जेनरेट हो जाएगा.

  • साथ ही आपको पेमेंट की रसीद भी मिल जाएगी.

  • अब ‘e-sign/print registration form’ पेज पर जाएं और पैन व नेट बैंकिंग के साथ रजिस्टर करें.

  • इससे आपकी केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version