Pan AadhaaR Link: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसी तैयार करने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन एवं आधार को लिंक कराने की अंतिम तिथि को एक साल यानी 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी है. आपने यह काम नहीं कराया है, तो आपके पास अभी भी मौका है, लेकिन अब आपको इसके लिए पेनल्टी जमा करनी होगी.
अब नि:शुल्क नहीं यह सुविधा: आपको अब पैन-आधार लिंक कराने के लिए जुर्माना भरना होगा. आप तीन महीने यानी अप्रैल, मई और जून, 2022 तक आप 500 रुपये देकर पैन-आधार लिंक करा सकते हैं. इसके बाद अगले नौ महीने यानी जुलाई, 2022 से मार्च, 2023 तक 1000 रुपये पेनल्टी देकर आपको पैन-आधार लिंक कराने की सुविधा मिलेगी.
मार्च, 2023 तक लिंक न करने पर रद्द हो जायेगा पैन: सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के अनुसार 31 मार्च, 2023 तक आपका पैन रद्द नहीं होगा. यानी अगले एक वर्ष तक आप निर्धारित पेनल्टी के साथ कभी भी पैन व आधार को लिंक करा सकते हैं. इस दौरान आपके किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में कोई रुकावट नहीं आयेगी, लेकिन मार्च, 2023 के बाद पैन-आधार लिंक न होने पर पैन को रद्द कर दिया जायेगा.
आसान है पैन-आधार को लिंक कराना
इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा.
इसके बाद लिंक आधार के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा.
ऐसा करने पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आयेगा. इसे वेलिडेट कर दें.
इसके बाद आपका आधार आपके पैन से लिंक हो जायेगा.
अगर आपका आधार पहले ही पैन से लिंक है, तो आपको इस पर एक मैसेज दिखाई देगा कि आपका आधार व पैन पहले से ही लिंक हैं.
अगर आपने पहले से आधार-पैन लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट की है, तो आप यहां राइट साइड में दिये गये ‘लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं.
इसके बाद आपको आधार और पैन नंबर देकर ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करना होगा, जिससे आपको आधार-पैन लिंक का स्टेटस पता चल जायेगा.
लिंक हो चुके हैं 43.34 करोड़ पैन-आधार: आंकड़ों के अनुसार, 24 जनवरी, 2022 तक 43.34 करोड़ पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है. अभी तक 131 करोड़ आधार कार्ड जारी किये गये हैं. पैन-आधार को जोड़ने से ‘डुप्लिकेट’ पैन को समाप्त करने और कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी.
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