PAN Aadhaar Linking: आधार से पैन को लिंक करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है. अब तक जिन लोगों ने अपने पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है, उनका PAN अब निष्क्रिय हो गया है.
पैन कार्ड बड़ा जरूरी दस्तावेज है. इस कार्ड में व्यक्ति की कई जरूरी जानकारी दर्ज होती है. पैन कार्ड का इस्तेमाल खासतौर पर वित्तीय मामलों में किया जाता है. पैन कार्ड की मदद से सरकार वित्तीय हेर-फेर का आसानी से पता लगा सकती है.
पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की डेडलाइन को सरकार बीते लंबे समय से बढ़ाती आ रही थी. आयकर विभाग ने बता दिया है कि 30 जून के बाद अब पैन आधार लिंकिंग डेडलाइन आगे नहीं बढ़ायी जाएगी. जो लोग पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करा पाए हैं, वे 2023-24 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने एक नोटिफिकेशन में इस बारे में स्पष्ट जानकारी दी है कि जिन लोगों ने 30 जून तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, उनका पैन कार्ड 1 जुलाई, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसे में जिन कामों में पैन कार्ड की जरूरत होती है, वे पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने से नहीं किये जा सकेंगे.
डेडलाइन पार होने के बाद भी अगर आपने अपना पैनकार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है, तो आप 1 हजार रुपये की लेट फीस भरकर दोबारा अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कराकर उसको एक्टिव करा सकते हैं. हालांकि, पैन कार्ड के दोबारा एक्टिव होने के लिए 30 दिनों तक का इंतजार करना है.
अब चूंकि 30 दिनों की अवधि के दौरान पैन कार्ड निष्क्रिय रहेगा, ऐसे में टैक्सपेयर्स काफी परेशान हैं. ऐसे में जिन लोगों को इस महीने आईटीआर दाखिल करना है और उनका पैन कार्ड निष्क्रिय है, इस स्थिति में उनको आईटीआर दाखिल करने में मुश्किल हो सकती है.
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