Explainer : पैन आधार लिंक करने की आखिरी तारीख बीत गई, अब आपके पास क्या है विकल्प?
भारत में पैन को आधार से लिंक कराना बेहद आवश्यक है. इसके लिए सरकार की ओर से सबसे पहले 31 मार्च तक की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन सरकार ने इसकी अवधि को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया था. अब वह भी समाप्त हो चुकी है.
PAN-Aadhar Link : भारत में पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है. पैन को आधार से जोड़ने के कई फायदे हैं, लेकिन देश में अब लाखों लोग ऐसे हैं, जिन्होंने अपने पैन यानी स्थायी खाता नंबर को आधार से लिंक नहीं कराया है. पैन को आधार से लिंक कराने के लिए सरकार की ओर 30 जून 2023 आखिरी तारीख निर्धारित की गई थी, जो पिछले महीने समाप्त हो गई. हालांकि, इससे पहले, सरकार की ओर से 31 मार्च आखिरी तारीख निर्धारित की गई थी. इसकी डेडलाइन 30 जून तक बढ़ाए जाने के बाद 1000 रुपये के जुर्माने के साथ पैन को आधार से लिंक कराया जा सकता था, लेकिन इसकी आखिरी तारीख भी खत्म हो चुकी है. ऐसी स्थिति में आपके पास पैन को आधार से जोड़ने का क्या विकल्प बचता है, जबकि अब सभी आधार से लिंक नहीं कराए गए पैन निष्क्रिय कर दिए गए हैं? इसके बाद भी अगर आप पैन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.
पैन को एक्टिवेट कराने के लिए क्या करना होगा
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, 30 जून 2023 के बाद निष्क्रिय हो चुके पैन कार्ड को दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिये एक हजार रुपये का पेमेंट करना होगा. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अवधि तक यानी 30 दिन तक पैन निष्क्रिय रहेगा. इसके बाद लगभग एक महीने के बाद दोबारा पैन कार्ड प्रयोग कर पाएंगे, लेकिन लोगों को एक हजार रुपये नहीं, बल्कि 6 हजार रुपये का झटका लगेगा.
जुर्माना भरने के बाद कितने दिन में एक्टिवेट होगा पैन कार्ड
जानकारों की मानें, तो पैन और आधार को लिंक नहीं करने के कारण जिन लोगों का पैन कार्ड एक जुलाई से निष्क्रिय हो गया है, उन्हें सबसे बड़ा नुकसान आईटीआर फाइल करने के समय होगा. आईटीआर फाइल करने के लिए आपको पैन की जरूरत पड़ेगी. इसे दोबारा एक्टिवेट करने में 1000 रुपये का भुगतान करना होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में कम से कम एक महीने का वक्त लगेगा. एक जुलाई से वैसे करदाताओं का पैन, जो आधार कार्ड से लिंक नहीं है, ऐसे पैन कार्ड के विरुद्ध कोई रिफंड जारी नहीं किया जाएगा.
आईटीआर फाइल करने में देर होने पर 5000 रुपये का जुर्माना
मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. अगर इस निर्धारित तिथि के अंदर आईटीआर फाइल नहीं की गई, तो 5000 रुपये लेटफाइन जमा करना होगा. ऐसे में अगर आप पैन कार्ड एक्टिवेट कर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको 5000 रुपये आईटीआर की लेटफाइन और 1000 रुपये आधार पैन लिंक कराने के लिए जमा करने होंगे. इस तरह आपको 6000 रुपये का भुगतान करना होगा.
पैन कार्ड-आधार कार्ड को लिंक नहीं कराने के नुकसान
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अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आप कई प्रकार की सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ पाने से वंचित रह जाएंगे.
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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे.
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आपका टैक्स रिफंड अटक जाएगा.
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बैंक खाता खोल नहीं पाएंगे.
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आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं किया जाएगा.
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आपको म्युचुअल फंड और स्टॉक में निवेश करने में परेशानी होगी.
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बिना पैन कार्ड के आपको कार खरीदने में भी दिक्कत होगी.
पैन-आधार के लिंक कराने के फायदे
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पैन कार्ड को आधार से जोड़ने से इनकम टैक्स को सभी ट्रांजैक्शन का ऑडिट ट्रेल मिलता है.
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पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के बाद आईटीआर फाइल करना आसान होगा.
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पैन आधार लिंकिंग के बाद रसीद जमा करने या फिर ई-सिग्नेचर की जरूरत नहीं होगी.
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पैन-आधार लिंकिंग के बाद ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना आसान होगा.
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पैन-आधार लिंकिंग से फ्रॉड की दिक्कत खत्म हो जाएगी.
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टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी.
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पैन-आधार को लिंक करने के बाद आप आधार कार्ड से भी अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे.
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प्रॉपर्टी खरीदने या कार खरीदने के लिए पैन की जगह आधार से काम हो जाएगा.
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50 हजार से अधिक लेनेदेन के लिए पैन की जरूरत होती है.
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पैन का आधार लिंक हो जाने पर आपका काम आधार से भी हो जाएगा.
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पैन आधार लिंक हो जाने के बाद आधार कार्ड की मदद से पांच लाख रुपये से अधिक का सोना खरीद सकेंगे.
कैसे बनता है पैन कार्ड
अगर आप पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो इसकी आवेदन प्रक्रिया बेहद ही आसान है. आप पैन कार्ड ऑनलाइन बनवा सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन करना बेहद आसान और सुविधाजनक है. इसके लिए ऑनलाइन ही आपको सारे डॉक्यूमेंट को इनकम टैक्स ऑफिस के पास पोस्ट करना होगा. तभी आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी. ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा. वेबसाइट पर फॉर्म भरने के बाद आप अपने एप्लिकेशन को पैन कार्ड ऑफिस भेज दें. इसके लिए आपको निम्न दस्तावेज जमा करने होंगे.
आवश्यक दस्तावेज
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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड
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वोटर आईडी कार्ड
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ड्राइविंग लाइसेंस
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पासपोर्ट
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फोटो वाला राशन कार्ड
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आर्म्स लाइसेंस
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केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी पीएसयू द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र
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तस्वीरों वाला पेंशन कार्ड
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सेंट्रल गवर्मेंट हेल्थ सर्विस स्कीम कार्ड या एक्स सर्विसमेन कॉन्ट्रिब्यूट्री हेल्थ स्कीम फोटो कार्ड
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सांसद या विधायक या पार्षद या गैजेटेड अफसर द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ पहचान पत्र का सर्टिफिकेट
क्या है आधार नंबर
आधार 12 अंक के नंबर को कहते हैं, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से जारी किया जाता है. यह नंबर रैंडमली जेनेरेट किया जाता और यूनिक होता है. आधार नंबर एनरोलमेंट की प्रक्रिया सफल हो जाने के बाद उत्पन किया जाता है. आधार एनरोलमेंट में निवासी का फोटो, नाम, एड्रेस, जन्मतिथि, अभिभावक का नाम और बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन. आज देश का सबसे महत्वपूर्ण और भरोसेमंद आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड है. यह पहचान प्रमाण की बिना कोई किसी भी प्रकार सरकारी या प्रिविट सेवा का उपयोग नहीं कर पाएंगे.
आधार कार्ड के विशेषताएं
विशिष्टता : हर एक निवासी का आधार नंबर यूनिक होता है. यह कभी-भी सामान नहीं हो सकता है और न ही बदल सकता है. अगर, किसी का एक बार आधार नंबर जेनेरेट हो गया तो वो कभी-भी दोबारा नया आधार कार्ड के लिए एनरोलमेंट नहीं करवा सकता है. अगर, कोई दोबारा अपना आधार एनरोलमेंट करवाता है तो वह रिजेक्ट कर दिया जाएगा.
पोर्टेबिलिटी : आधार कई फॉर्म में जैसे आधार कार्ड, पेपर प्रिंट आउट, ई-आधार, एम आधार ऐप आदि में अपने साथ ले जाया जा सकता है. आधार कार्ड की हार्ड कॉपी ज्यादा-तर ऑफलाइन सर्विस का लाभ उठाने के लिए दिखाना पड़ता है. ऑनलाइन सर्विस का लाभ सिर्फ आधार नंबर के द्वारा उठाया जा सकता है.
प्रभावी प्रौद्योगिकी वास्तुकला: आधार का डेटा केंद्र में स्टोर के रखा जाता है देश के किसी भी कोने से ऑनलाइन ऑथेंटिकेट किया जा सकता है. यूआईडीएआई के अनुसार, आधार का आधारिक संरचना एक दिन एक मिलियन से ज्यादा ऑथेंटिकेशन्स को हैंडल कर सकते है.
कैसे बनाएं आधार कार्ड
आधार के लिए आवेदन करने से पहले एक आवेदक को ध्यान रखना चाहिए कि उसके पास आधार कार्ड के लिए नामांकन करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज केंद्र पर जाते समय तैयार हों. आधार कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया नाबालिकों और वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी भारतीय नागरिकों के लिए बनाई गई है. उन्हें केवल नामांकन के समय सभी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. नया आधार कार्ड बनाने के लिए केवल एक ही तरीका है, जो कि ऑफलाइन है. हालांकि, आप घर बैठे ऑनलाइन अपना अपॉइंटमेंट बुक करके ऑफलाइन प्रक्रिया को और सरल बना सकते हैं. नया आधार कार्ड बनाने के लिए आप अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र का पता ऑनलाइन घर बैठे यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट या mAadhar App के द्वारा पता लगा सकते हैं और फिर आप केंद्र पर जाकर अपना नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं. मोबाइल के जरिए आधार कार्ड नहीं बनवाया जा सकता है, बल्कि उसे लिए केवल अप्वाइंटमेंट ही बुक कराया जा सकता है.
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पैन-आधार से लिंकिंग को ऐसे करें चेक
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सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट -incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जायें.
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इसके बाद लिंक सेक्शन में आपको लिंक का ऑप्शन मिलेगा उसे चुनें.
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अपना पैन और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें.
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व्यू लिंक आधार स्टेटस, विकल्प पर क्लिक करें.
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स्क्रीन आपको पैन-आधार लिंक की स्थिति दिखाएगी.
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