PAN-Aadhar Link : पैन से आधार कार्ड को नहीं किया लिंक, तो इस डेट से हो जाएगा निष्क्रिय, जानें क्यों
आधार कार्ड में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की ओर से भारत में प्रत्येक नागरिक को जारी की गई एक विशिष्ट 12-अंकों की संख्या होती है. यह एक पहचान संख्या है, जो बायोमेट्रिक्स और संपर्क जानकारी जैसे सरकारी डेटाबेस से कार्डधारक के विवरण तक पहुंचने में मदद करती है.
PAN-Aadhar Link : भारत में पैन (स्थायी खाता नंबर) और आधार नंबर को लिंक कराना बेहद जरूरी है. पैन कार्ड रखने वाले सभी नागरिकों को 30 जून 2023 तक इसे अपने आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है. सरकार ने पैन कार्ड रखने वाले सभी करदाताओं के लिए समय सीमा के भीतर इसे अपने आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अगर 30 जून, 2023 के अंदर पैन-आधार को लिंक नहीं कराया जाता है. इसके साथ ही, पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा.
क्या है आधार कार्ड
आधार कार्ड में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की ओर से भारत में प्रत्येक नागरिक को जारी की गई एक विशिष्ट 12-अंकों की संख्या होती है. यह एक पहचान संख्या है, जो बायोमेट्रिक्स और संपर्क जानकारी जैसे सरकारी डेटाबेस से कार्डधारक के विवरण तक पहुंचने में मदद करती है. कोई भी व्यक्ति, उम्र और लिंग के बावजूद भारत का निवासी होने के नाते स्वेच्छा से आधार संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है. आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क है. एक बार जब कोई व्यक्ति आधार के लिए आवेदन कर देता है, तो उनका विवरण डेटाबेस में स्थायी रूप से संग्रहीत हो जाता है. एक व्यक्ति के पास एक से अधिक आधार संख्या नहीं हो सकती.
कैसे करें पैन को आधार से लिंक
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कोई भी व्यक्ति अपने आधार से पैन को दो चरणों में जोड़ सकता है.
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पहला, एनएसडीएल के आधिकारिक पोर्टल पर आकलन वर्ष 2023-24 के लिए मुख्य शीर्ष (0021) और लघु शीर्ष (500) के तहत निर्धारित चार्ज का भुगतान करके आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है.
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दूसरा, आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आधार से पैन को लिंक करने के लिए आवेदन भी किया जा सकता है.
30 जून, 2023 आखिरी तारीख
पैन से आधार को लिंक करने के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 तक निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई है. बिना किसी जुर्माने के पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 थी. अब पैन से आधार को लिंक कराने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माने का भुगतान करना होगा. अगर आप पैन-आधार को लिंक किए बिना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आयकर विभाग पैन और आधार के लिंक होने तक रिटर्न की प्रक्रिया पूरी नहीं करेगा.
कैसे करें चेक
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पैन-आधार की लिंकिंग को चेक करने के लिए सबसे पहले आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं.
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होमपेज पर ‘लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करें.
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अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और ‘लिंक आधार स्टेटस देखें’ पर क्लिक करें.
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यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो आपको एक पॉप-अप दिखाई देगा. आप उन्हें लिंक करने के लिए इन चरणों का पालन कर सकते हैं और
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यदि वे पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो आप क्लियर टैक्स पर अपनी आयकर फाइलिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं.
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किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
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आधार कार्ड
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पैन कार्ड
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रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधार से लिंक