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आधार से पैन लिंक कराना है जरूरी
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30 जून तक बढ़ी लिंक कराने की अवधि
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नहीं कराया लिंक तो लग सकता है जुर्माना
Pan Card Aadhaar Card Linking: PAN Card को आधार कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख केन्द्र सरकार ने बढ़ाकर 30 जून तक कर दी हैं. जिन लोगों ने 31 मार्च कर अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया था वो अब जोड़ सकते हैं. गौरतलब है कि, आधार और पैन को आपस में जोड़ना बेहद जरूरी है. कई लोग ऐसे है जिनका आधार-पैन लिंकअप हो चुका है लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इसे वो चेक कैसे करें. ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि घर बैठे कैसे पता करें कि आधार पैन से लिंक है कि नहीं.
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सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा.
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होमपेज पर बायीं तरफ लिंक आधार (Link Aadhaar) का ऑप्शन पर क्लिक करें.
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एक नया पेज खुलेगा, जिसमें पैन-आधार लिंकिंग का स्टेटस जानने के लिए क्लिक हीयर लिखा होगा. इसपर क्लिक कर दें.
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इसके बाद फिर एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको पैन और आधार नंबर डालकर व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना होगा.
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ऐसा करने से आपको लिंकिंग का स्टेटस यहां पर पता चल जाएगा.
पैन-आधार लिंक नहीं होने लग सकता है जुर्माना : गौरतलब है कि आधार और पैन को लिंक कराना बेहद जरूरी है. अगर दोनों का लिंक नहीं कराया गया तो 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है. जुर्माने का प्रावधान इनकम टैक्स कानून, 1961 में जोड़े गए नये सेक्शन 234 एच के तहत किया गया है. इसके साथ ही आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त आदि जैसे ज़रूरी काम नहीं कर पाएंगे.
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पैन-आधार ऑनलाइन लिंकिंग के लिए सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना जरूरी है. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है, तो पहले अकाउंट बना कर खुद को रजिस्टर कर लें
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इसके बाद आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करें.
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जो पेज खुलेगा उसके लेफ्ट साइड में Link Aadhaar का ऑप्शन होगा. उस पर क्लिक कर दें.
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जो पेज खुलेगा अपना पैन नंबर, आधार नंबर, और आधार कार्ड अंकित नाम लिख दें.
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जो नानकारी मांगी जा रही है उसे भर दें.
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अपनी सुविधा के अनुसार कैप्चा कोड या ओटीपी का ऑप्शन चुन लें.
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अंत में लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक कर दें. आपका आधार-पैन लिंक हो जाएगा.
Posted by: Pritish Sahay
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