PAN Card : एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर सीधा लग जाएगा जुर्माना, जानिए एक्स्ट्रा कार्ड सरेंडर करने के क्या हैं नियम

PAN Card news updates : पैन कार्ड यानी स्थायी खाता नंबर आधार कार्ड की तरह ही उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, जिसकी अक्सर फाइनेंशियल कामों को पूरा करने में जरूरत पड़ती है. अगर आपको अपने बैंक खाते से 50 रुपये से अधिक रकम का ट्रांजेक्शन करना हो, तो पैन कार्ड का होना जरूरी है. दूसरा, आपके बैंक खाते से आधार के साथ पैन का लिंक होना भी बेहद जरूरी है. भारत सरकार के आयकर अधिनियम के तहत पैन को आधार नंबर से लिंक कराना अनिवार्य है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने पास एक से अधिक पैन कार्ड रखता है तो उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आप अपने पास एक से अधिक पैन कार्ड नहीं रख सकते.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 29, 2020 8:52 PM

PAN Card news updates : पैन कार्ड यानी स्थायी खाता नंबर आधार कार्ड की तरह ही उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, जिसकी अक्सर फाइनेंशियल कामों को पूरा करने में जरूरत पड़ती है. अगर आपको अपने बैंक खाते से 50 रुपये से अधिक रकम का ट्रांजेक्शन करना हो, तो पैन कार्ड का होना जरूरी है. दूसरा, आपके बैंक खाते से आधार के साथ पैन का लिंक होना भी बेहद जरूरी है. भारत सरकार के आयकर अधिनियम के तहत पैन को आधार नंबर से लिंक कराना अनिवार्य है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने पास एक से अधिक पैन कार्ड रखता है तो उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आप अपने पास एक से अधिक पैन कार्ड नहीं रख सकते.

क्या कहता है नियम

आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 139 ए के अनुसार, एक व्यक्ति अपने पास सिर्फ एक ही पैन कार्ड रख सकता है. इस अधिनियम में इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई हैं. इसमें स्पष्ट किया गया है कि कौन व्यक्ति पैन कार्ड रखने की योग्यता रखता है और कौन नहीं रख सकता है. इसी सेक्शन में सातवां प्रावधान यह कहता है कि जिस व्यक्ति को पहले पैन कार्ड आवंटित किया जा चुका है, वह नये पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकता.

किसे देना होगा जुर्माना?

आयकर अधिकारी को आयकर अधिनियम के सेक्शन 272 बी के तहत नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है. ऐसा किसी व्यक्ति द्वारा सेक्शन 139 ए का पालन करने में असफल रहने पर किया जाएगा. आयकर अधिनियम के सेक्शन 139 ए के अनुसार, जिस व्यक्ति ने पैन कार्ड के लिए आवेदन किया है, उसके पास पहले से पैन कार्ड नहीं होना चाहिए. यदि किसी के पास दो पैन कार्ड है, तो आप सरेंडर करके जुर्माना भरने के खतरे से बच सकते हैं.

बैंक खाते का पैन से लिंक कराना बेहद जरूरी

हालांकि, सरकार ने बैंक खाता और पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में दो पैन कार्ड रखना आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है. यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से ही पैन कार्ड है, तो उसे ऑनलाइन सरेंडर करने का विकल्प दिया गया है. यह विकल्प ऑफलाइन तरीके से भी मौजूद है.

सरेंडर करने पर कितनी देनी होगी फीस?

यदि कोई व्यक्ति अपना कोई एक पैन कार्ड सरेंडर करना चाहता है और आपका डाक से पत्राचार का पता भारत का है, तो इसके लिए आपको 110 रुपये प्रोसेसिंग फीस चुकानी होगी. वहीं, पत्राचार का पता भारत से बाहर का होने पर उसे 1020 रुपये प्रोसेसिंग फीस चुकानी होगी. इस राशि के भुगतान के लिए किसी भी बैंक के डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है.

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Posted By : Vishwat Sen

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