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PAN Card खो गया है तो करें यह उपाय, ऐसे बनाएं डुप्लीकेट पैन कार्ड

बैंक का कामकाज हो या फिर दूसरी वित्तीय लेनदेन इन सभी कामों के लिए पैन कार्ड एक अहम दस्तावेज माना जाता है. लेकिन कई बार जल्दबाजी में या लापरवाही के कारण हमारा पैन कार्ड खो जाता है, जाने पर लेनदेन करने में दिक्कत होने लगती है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 15, 2021 8:16 AM

बैंक का कामकाज हो या फिर दूसरी वित्तीय लेनदेन इन सभी कामों के लिए पैन कार्ड एक अहम दस्तावेज माना जाता है. लेकिन कई बार जल्दबाजी में या लापरवाही के कारण हमारा पैन कार्ड खो जाता है, जाने पर लेनदेन करने में दिक्कत होने लगती है. पैन कार्ड का खोना तब बहुत बड़ा संकट खड़ा कर देता है. ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड कहीं खो गया है, तो आप ऑनलाइन आवेदन करके इसका डुप्लीकेट हासिल कर सकते हैं. आइए, हम आपको बताते है कि एक बार पैन कार्ड खो जाने पर इसे दोबारा कैसे हासिल करें.

डुप्लिकेट हासिल करने की सुविधा का लाभ वही पैन कार्डधारकों ले सकते हैं जिन्होंने पहले अपने पैन आवेदन को www.nsdlegov.in या आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से प्रोसेस शुरू किया था. प्रक्रिया के तहत कार्डधारकों को ओटीपी प्राप्त करने और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने मूल पैन आवेदन में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ अपना ईमेल पता देना होगा. डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन पूरा होने के बाद इसे आयकर विभाग के पास उपलब्ध कार्डधारक के पते पर भेज दिया जाएगा.

ऑनलाइन ऐसे कर सकते हैं डुप्लीकेट पैन के लिए आवेदन

आयकर विभाग की कर सूचना नेटवर्क https://www.tin-nsdl.com पर जाएं.

PAN रीप्रिंट के विकल्प पर क्लिक करें.

पैन विकल्प का चयन करने पर आपके सामने एक नया टैब खुलेगा.

जो विकल्प खुलेगा उसपर अपने पैन का विवरण, आधार संख्या और जन्म तिथि दर्ज कर दें.

पैन को रीप्रिंट करने के लिए आपको बतौर शुल्क 50 रुपये (जीएसटी के साथ) देना होगा. डुप्लिकेट पैन कार्ड को किसी विदेशी पते पर पहुंचाने के लिए कार्डधारक से 959 रुपये (जीएसटी के साथ) लिया जाएगा.

कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करें.

इसके बाद ईमेल, मोबाइल या दोनों में से विकल्प चुनें, जहां आपको ओटीपी मंगाना है.

जनरेट ओटीपी विकल्प पर अगला क्लिक करें. ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा.

ओटीपी हासिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें. ध्यान रहे कि ओटीपी प्राप्त केवल 10 मिनट के लिए ही मान्य होगा.

भुगतान विकल्प चुनें, भुगतान गेटवे पर रीडाइरेक्ट होने के लिए ‘भुगतान की पुष्टि करें’ पर क्लिक करें.

भुगतान सफल होने के बाद आप भुगतान रसीद को प्रिंट करने के लिए जनरेट और प्रिंट विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं.

एक बार पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रसीद के नंबर के साथ एक एसएमएस प्राप्त होगा. एसएमएस में दिए गए लिंक के जरिये आप ई-पैन कार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे.

अगर आपका पैन किसी गलत हाथ में आ गया है तो वो इसका दुरुपयोग भी कर सकता है. ऐसे में कुछ सावधानियां बरत कर आप इसके दुरुपयोग को रोक सकते हैं.

ऐसे करें पैन कार्ड की सुरक्षा : आप फॉर्म 26 एएस से यह पता लगा सकते हैं कि कहीं आपके पैन से कोई बेनामी लेनदेन तो नहीं हुआ है. इसे वहीं चेक करते हैं जो टैक्स का भुगतान करते हैं. यदि पैन कार्ड गुम हो जाता है, तो इसकी तुरंत एफआईआर दर्ज करें.

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Posted by: Pritish Sahay

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