वर्तमान समय में किसी भी फाइनेंशियल और बैंकिग कामकाज करने के लिए आपके पास पैन नंबर (Pan Number) होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसके बिना आपका काम रुक सकता है. कई बार ऐसा होता है कि पैन नंबर न होने के कारण हमारे कई काम अटक जाते हैं और हम बेवजह परेशान होते रहते हैं. आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर कहां-कहां पैन के बिना आपका काम अटक सकता है. पैन में आपके फाइनेंशियल स्टेटस को भी दर्शाता है. जानें इससे संबंधित कुछ जरूरी बातें…
यदि आप जानते हो तो पैन या परमानेंट अकाउंट नंबर 10 डिजिट का होता है जिसे आयकर विभाग की ओर से जारी किया जाता है. आपको बता दें कि आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए फिलहाल पैन कार्ड जरूरी है. यही नहीं कुछ अन्य जरूरी काम में भी पैन अनिवार्य कर दिया गया है. पांच लाख या उससे अधिक की अचल संपत्ति को खरीदने के दौरान भी पैन कार्ड दर्शाना जरूरी होता है. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर यदि आप नजर डालेंगे तो सभी नियमों का उल्लेख साफ शब्दों में किया गया है.
अब बात इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की. रिटर्न फाइलिंग करने के दौरान आपका आधार पैन के साथ लिंक होना जरूरी है. यदि ऐसा नहीं हुआ तो आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं होगा और आपके काम में बाधा आएगी. आयकर विभाग के अनुसार बैंक ड्राफ्ट की नकद खरीद, पे ऑर्डर या एक दिन में 50,000 रुपये या उससे ऊपर के बैंकर्स चेक के लिए भी पैन कार्ड अनिवार्य है.
बात लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की हो तो इसमें भी 50,000 रुपये से अधिक के पेमेंट पर आपको अपने पैन नंबर की जानकारी देना जरूरी है. यदि आप कंपनी के शेयर्स भी खरीदने जाएंगे तो आपको पैन की जरूरत पड़ेगी. खासकर उस मामले में जब आप कंपनी को शेयर के बदले 50,000 रुपये या उससे अधिक का भुगतान करते हैं.
पोस्ट ऑफिस से संबंधित एक बात आपको बताते चलें. यहां सेविंग अकाउंट में भी 50,000 रुपये से अधिक की नकदी जमा करने पर पैन नंबर देना जरूरी होता है. क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड के आवेदन के लिए भी पैन कार्ड आपके पास होना जरूरी है. इससे आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जानकारी मिलती है.
आप यदि घूमने का शौख रखते हैं तो आपके पास पैन होना जरूरी है. होटल और रेस्त्रां में 25,000 रुपये से ऊपर के बिल के लिए भी देना जरूरी है. यही नहीं एक लाख से ऊपर की कीमत वाली सिक्योरिटीज और म्युचुअल फंड्स यूनिट्स को खरीदने आप जाएंगे तो भी आपके पास पैन होना जरूरी है.
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