PAN Card News : पैन को आधार से नहीं कराया है लिंक तो जल्दी करें, वर्ना 10,000 रुपये देना पड़ेगा जुर्माना

अगर आपने आयकर विभाग की ओर से निर्धारित तिथि के अंदर अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया, तो आपको 10000 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 4, 2022 12:36 PM

PAN Card Updates News : अगर आपने अभी तक अपने पैन (स्थायी खाता नंबर) को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो जल्दी करें. पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है. आखिरी तारीख के पहले तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर आपका स्थायी खाता नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा. इसके बाद पैन को आधार से लिंक कराने पर खाताधारकों को 10000 रुपये तक जुर्माने का भी भुगतान करना पड़ सकता है. इतना ही नहीं, पैन डीएक्टिवेट हो जाने के बाद आपको व्यक्ति म्यूचुअल फंड और शेयरों में निवेश के साथ ही बैंक खाता खोलने भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

क्यों लगेगा 10000 रुपये का जुर्माना

अगर आपने आयकर विभाग की ओर से निर्धारित तिथि के अंदर अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया, तो आपको 10000 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है. इस कारण यह है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो वैध नहीं है तो निर्धारण अधिकारी आयकर अधिनियम की धारा 272 एन के तहत व्यक्तिगत जुर्माने के तौर पर 10,000 रुपये तक के भुगतान का आदेश दे सकता है.

कैसे करें ऑनलाइन लिंक?

  • सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं.

  • आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालें.

  • आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें.

  • अब कैप्चा कोड एंटर करें.

  • अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें

  • आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

एसएमएस से भी कर सकते हैं लिंक

अगर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कराने में सक्षम नहीं हैं, तो आप एसएमएस के जरिए भी इसे लिंक करा सकते हैं. इसके लिए आपको अपने फोन पर UIDPAN टाइप करना होगा. इसके बाद 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखना होगा. फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें. अब स्टेप 1 में बताया गया मैसेज 567678 या 56161 पर भेज दें.

Also Read: कैश बैक का ऑफर देकर ले लिया पैन और आधार कार्ड, फिर खाता खुलवा मंगाने लगा ठगी के रुपये, जानें पूरा मामला
डीएक्टिवेट पैने को ऐसे करें चालू

अब अगर आपका पैन डीएक्टिवेट हो गया है, तो उसे दोबारा चालू किया जा सकता है. इसके लिए आपको एक एसएमएस करना होगा. आपको मैसेज बॉक्स में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 10 अंकों वाला पैन नंबर डालने के बाद स्पेस देकर 12 अंकों वाला आधार नंबर एंटर करना होगा और 567678 या 56161 पर एसएमएस करना होगा.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version