Passport Renew करना अब हुआ आसान, खत्म हुई वैलिडिटी तो अपनाएं ये तरीका

Passport: अगर आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी समाप्त होने वाली है तो आइए जानते हैं इसे रिन्यू करवाने की पूरी प्रक्रिया.

By Abhishek Pandey | January 17, 2025 2:54 PM
an image

Passport न केवल विदेश यात्रा के लिए आवश्यक दस्तावेज है, बल्कि यह पते और पहचान के प्रमाण के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है. आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड की तरह पासपोर्ट भी एक जरूरी दस्तावेज बन चुका है. चूंकि पासपोर्ट की एक निश्चित वैधता होती है, इसकी समाप्ति के बाद इसे नवीनीकृत करना आवश्यक है. पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध हैं. आइए जानते हैं इसे रिन्यू करवाने की पूरी प्रक्रिया.

Passport Renew करने की प्रक्रिया

  1. वेबसाइट पर जाएं:
    पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए सबसे पहले पासपोर्ट इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट https://portal2.passportindia.gov.in पर जाएं.
  2. Reissue Passport का चयन करें:
    वेबसाइट पर “Reissue Passport” विकल्प पर क्लिक करें.
  3. ऑनलाइन आवेदन भरें:
    “Click here to fill the application form online” पर क्लिक करें और मांगी गई सभी जानकारी भरें.
  4. सेव और सबमिट करें:
    आवेदन को सेव या सबमिट करें.
  5. शुल्क भुगतान करें:
    “Pay and Schedule Appointment” विकल्प चुनें और ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से शुल्क जमा करें.
  6. अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें:
    पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) में अपॉइंटमेंट बुक करें.
  7. जानकारी सत्यापित करें:
    निर्धारित समय पर पासपोर्ट सेवा केंद्र जाएं और आवश्यक जानकारी को सत्यापित कराएं.
  8. पासपोर्ट प्राप्त करें:
    सत्यापन प्रक्रिया के बाद, नया पासपोर्ट 7 दिनों के भीतर आपके पते पर भेज दिया जाएगा.

पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. पुराना पासपोर्ट (मूल दस्तावेज)
  2. पासपोर्ट के पहले और आखिरी दो पन्नों की स्व-सत्यापित प्रति
  3. ईसीआर/गैर-ईसीआर पृष्ठ की स्व-सत्यापित प्रति
  4. पासपोर्ट पर दर्ज किसी अवलोकन (ऑब्जर्वेशन) पेज की स्व-सत्यापित प्रति
  5. लघु वैधता पासपोर्ट (SVP) के लिए वैधता विस्तार पृष्ठ की स्व-सत्यापित प्रति
  6. किसी भी कारण से जारी शॉर्ट वैलिडिटी पासपोर्ट को समाप्त करने वाले दस्तावेज

पासपोर्ट के प्रकार

  1. साधारण पासपोर्ट (नीला):
    इसे भारतीय नागरिकों के लिए जारी किया जाता है जो व्यापार, शिक्षा या अवकाश यात्रा पर जाते हैं.
  2. राजनयिक पासपोर्ट (मैरून):
    यह पासपोर्ट केवल राजनयिकों और उच्च-स्तरीय सरकारी अधिकारियों को उनके आधिकारिक कार्य के लिए दिया जाता है.
  3. आधिकारिक पासपोर्ट (सफेद):
    भारत सरकार के अधिकारी जो आधिकारिक कार्यों के लिए विदेश यात्रा करते हैं, उन्हें यह पासपोर्ट जारी किया जाता है.
  4. ऑरेंज पासपोर्ट:
    ईसीआर (इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड) श्रेणी में आने वाले नागरिकों के लिए यह पासपोर्ट जारी किया जाता है. यह शोषण और धोखाधड़ी से बचाने के उद्देश्य से बनाया गया है.

AlsoRead : 8th Pay Commission: भारत में 1947 से अब तक सात वेतन आयोग, जानें प्रमुख सिफारिशें और कर्मचारियों को क्या मिला

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Exit mobile version