Passport Rules: केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है. अब 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही उनकी जन्मतिथि का एकमात्र वैध प्रमाण होगा. वहीं, इससे पहले जन्मे लोग पुराने नियमों के अनुसार अन्य दस्तावेजों को भी जन्मतिथि प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं.
नए नियमों के तहत केवल जन्म प्रमाण पत्र मान्य
केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है. नए प्रावधानों के अनुसार, 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे आवेदकों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही उनकी जन्मतिथि का एकमात्र वैध प्रमाण माना जाएगा. यह प्रमाण पत्र सरकार द्वारा अधिकृत संस्थानों द्वारा जारी किया जाना चाहिए, जैसे:
- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार
- नगर निगम
- जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अधिकृत कोई अन्य अधिकारी
यदि आवेदक इस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो उनकी जन्मतिथि को वैध नहीं माना जाएगा और पासपोर्ट आवेदन में समस्या हो सकती है.
पुराने नियमों के तहत अन्य दस्तावेज भी मान्य
जो लोग 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे हैं, वे अपनी जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकते हैं. इनमें शामिल हैं:
- ड्राइविंग लाइसेंस
- स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- अन्य सरकारी दस्तावेज जिनमें जन्मतिथि अंकित हो
इन दस्तावेजों को पहले की तरह पासपोर्ट आवेदन के लिए मान्य माना जाएगा.
सरकारी अधिसूचना और प्रभावी तिथि
केंद्र सरकार ने इस संशोधन को प्रभावी करने के लिए इस सप्ताह एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. अधिकारियों के अनुसार, संशोधित नियमों को आधिकारिक गजट में प्रकाशित करने के बाद लागू किया जाएगा.
नए नियमों का प्रभाव
इस बदलाव के चलते अब 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अन्य दस्तावेजों को जन्मतिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा. वहीं, पुराने आवेदकों को अभी भी अन्य विकल्पों की सुविधा दी गई है.
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