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ITR Filing: 31 जुलाई तक आईटीआर कर दें फाइल, वर्ना देना पड़ेगा भारी फाइन

ITR Filing: अगर आप समय सीमा के भीतर अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको क्या-क्या नुकसान उठाने पड़ेंगे. पेनल्टी के साथ और भी कई घाटे.

ITR Filing: भारत में हर वह व्यक्ति जिनकी इनकम, इनकम टैक्स दायरें में आती है उन्हें आईटीआर फाइल करना होता है. आमतौर पर आयकर विभाग आपकी आमदनी पर टैक्स वसूली करता है. आपकी ओर से अपनी आमदनी पर दिए गए टैक्स का इस्तेमाल देश के विकास में किया जाता है. इस वर्ष 2023-24 में इनकम टैक्स रिटर्न दायर करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 रखी गई. अब तक करीब देश में 5.92 लाख लोग इनकम टैक्स रिटर्न भर चुके. लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है. अगर आप सरकार की दी गई समय सीमा को पार कर देते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है. भारत में अधिकतर टैक्स पेयर यह सोचते हैं कि देर से रिटर्न भरने पर सिर्फ उन्हें पेनल्टी के तौर पर कुछ रक्म देने पड़ेंगे. लेकिन इसके और भी बहुत से नुकसान है, तो आइए समझते हैं आईटीआर फाइल न करने के प्रभाव. 

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कितना देना होगा जुर्माना 

जुर्माना लगने की राशि आपकी कर योग आय पर निर्भर करती है. अगर आपके वित्त वर्ष 2023 24 के कुल कर आय 5 लाख से अधिक है, तो आपको अधिकतम 5000 तक जुर्माना भरना पड़ सकता है. लेकिन अगर आपकी कुल कर आय 5 लाख या उससे कम है ,तो आपको जुर्माना राशि केवल हजार रूपये तक लगती है. यह जुर्माना आपको सरकार की तय सीमा पार करने के बाद लगती है. यह जुर्माना 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल करने पर और भी बढ़ सकता है. और आपको 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा. जुर्माना कुछ खास स्थितियों में माफ किया जाता है.

जुर्माना के साथ होंगे यह नुकसान

  1. आप अपने घाटे को कैरी फारवर्ड भी नहीं कर पाएंगे. यानी अगर आपने अपना रिटर्न समय पर फाइल नहीं किया है तो उस वित्त वर्ष के दौरान हुए घाटे को आप अगले वित वर्ष में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे. जिसके कारण आपकी अगले साल की टैक्स देनदारी बढ़ जाएगी. जिसके कारण आपको अच्छे खासे रकम गवाने पड़ सकते हैं. 
  2. कुछ छूट आपको समय पर रिटर्न फाइल करने पर ही मिलती है. जिसके कारण अगर आप अपना रिटर्न समय पर फाइल नहीं करते हैं तो आपको अपने टैक्स पर कोई छूट नहीं मिल पाएंगे. इसके अलावा देर से रिटर्न फाइल करने पर आपके सेक्सन 10a, 10b, 80-IA, 80-IB, 80-IC ,80-ID और 80-IE  के तहत मिलने वाली सभी तरह की डिडक्शंस और एक्सेंप्शंस का लाभ नहीं मिल पाएगा.

किन मामलों में ITR दाखिल करना जरूरी

  • निश्चिति लिमिट से अधिक बैंक डिपॉजिट: अगर एक या उससे अधिक सेविंग अकाउंट में बैंक में सालाना 50 लाख रुपये से अधिक डिपॉजिट है और एक या उससे अधिक करंट अकाउंट में सालाना 1 करोड़ से अधिक रुपये डिपॉजिट हैं, तो आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना जरूरी है.
  • प्रोफेशनल इनकम 10 लाख से अधिक: अगर आपके प्रोफेशन से आमदनी 10 लाख से अधिक है, तो आपके लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना जरूरी है.
  • 1 लाख से अधिक बिजली बिल: अगर आप साल में 1 लाख रुपये से अधिक के बिजली बिल का भुगतान करते हैं, तो आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना आवश्यक है.
  • 25 हजार से अधिक टीडीएस-टीसीएस कटौती: अगर आपका टीडीएस या टीसीएस 25 हजार रुपये से अधिक कटता है या वरिष्ठ नागरिकों का टीडीएस 50 हजार से अधिक कटता है, तो ऐसी स्थिति में आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना जरूरी हो जाता है.

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