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ITR filing में देर होने पर देना पड़ सकता है जुर्माना, सात साल की सजा का भी है प्रावधान, जानें पूरा नियम

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर जमा करने की अंतिम तारीख (31 जुलाई) यानी रविवार को रात 10 बजे तक 63.47 लाख से अधिक रिटर्न जमा किए गए. आयकर विभाग ने आईटीआर जमा करने के लिए 31 जुलाई की अंतिम समयसीमा तय की हुई है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 1, 2022 11:03 AM

ITR filing : आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 निर्धारित की थी. खबर है कि रविवार यानी 31 जुलाई की रात 10 बजे तक करीब 63.47 लाख से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए हैं. फिर भी किसी ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो उनके लिए खास जानकारी है. वह यह कि यदि किसी ने आयकर विभाग की ओर निर्धारित आखिरी डेट तक रिटर्न दाखिल करने में देर कर दी है, तो उसके बाद रिटर्न जमा कराने पर जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा. इसके साथ ही, सात साल की सजा भी हो सकती है.

क्या है नियम

आयकर विभाग के नियम के अनुसार, अगर कोई आयकरदाता निर्धारित तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं, तो उसके बाद रिटर्न दाखिल करने के बाद उन्हें 5,000 लेट फाइन का भुगतान करना होगा. इतना ही नहीं, आयकर कानून में आयकर रिटर्न में देर करने पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल की सजा का भी प्रावधान है. आयकर विशेषज्ञों के अनुसार, अगर कोई आयकर की श्रेणी में आने वाला व्यक्ति 31 जुलाई 2022 की तय तारीख तक आईटीआर दाखिल करने से चूक जाता है, तब भी वह अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है. अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 तक पांच लाख तक के आमदनी वाले व्यक्ति को आईटीआर फाइलिंग के समय 5,000 रुपये का लेट फाइन देना होगा, जबकि 5 लाख से कम आय की स्थिति में लेट फीस 1,000 रुपये देना होगा.

किस परिस्थिति में हो सकती है जेल

विशेषज्ञों की मानें, तो मौजूदा आयकर नियमों में कम से नम 6 महीने की कैद और अधिकतम 7 साल की कैद की सजा का प्रावधान है. ऐसा नहीं है कि आयकर विभाग आईटीआर दाखिल करने में विफलता के हर मामले में आपके खिलाफ मुकदमा चला सकता है. आयकर विभाग केवल तभी मुकदमा चला जा सकता है, जब टैक्स की राशि 10,000 रुपये से अधिक हो.

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अंतिम तारीख पर 63.47 लाख से अधिक रिटर्न दाखिल

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर जमा करने की अंतिम तारीख (31 जुलाई) यानी रविवार को रात 10 बजे तक 63.47 लाख से अधिक रिटर्न जमा किए जा चुके थे. आयकर विभाग ने आईटीआर जमा करने के लिए 31 जुलाई की अंतिम समयसीमा तय की हुई है. विभाग करदाताओं से लगातार यह अनुरोध करता रहा है कि वे विलंब शुल्क के बोझ से बचने के लिए निर्धारित समय के भीतर रिटर्न जमा कर दें. इससे पहले, 30 जुलाई तक 5.10 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके थे. रविवार को दाखिल आईटीआर के साथ वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न की कुल संख्या 5.73 करोड़ के पार जा चुकी है.

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