20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Life Certificate: पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र देने का वक्त हुआ खत्म, चूक गए तो जानें क्या है नियम

Life Certificate: नियम के अनुसार, सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 वर्ष से अधिक लोगों को 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है. जबकि, 60 वर्ष से 79 साल के वरिष्ठ नागरिकों को 1 से 30 नवंबर के बीच जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया है.

Life Certificate: राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सेवानिवृत पेंशनधारी कर्मचारियों को 30 नवंबर जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है. पेंशन पाने वाले कर्मचारियों को जीवन प्रणाम पत्र वार्षिक रुप से पेंशन देने वाले संस्थान में जमा करना होता है. नियम के अनुसार, सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 वर्ष से अधिक लोगों को 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है. जबकि, 60 वर्ष से 79 साल के वरिष्ठ नागरिकों को 1 से 30 नवंबर के बीच जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया है. हालांकि, अगर आपने 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा किया है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. आप अभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. इसमें थोड़ी परेशानी ये होगी कि आपको दिसंबर महीने में पेंशन या तो नहीं आएगा या जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के बाद कर सकते हैं. यानी, प्रमाण पत्र देने के बाद, आपका पेंशन रिज्यूम कर दिया जाएगा.

डेडलाइन खत्म होने के बाद क्या करें

जीवन प्रमाण पत्र देने की डेडलाइन गुरुवार को खत्म हो गयी है. ऐसे में पेशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए बैंक से संपर्क करना चाहिए. हालांकि, सरकार के द्वारा जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए कई विकल्प दिया जा रहा है. दरअसल, सरकार के द्वारा जीवन प्रमाण पत्र इसलिए मांगी जाती है कि रिकार्ड में रहे कि पेंशनर्स जीवित हैं या नहीं. समय पर जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा करने से पेशनभोगी को परेशानी होगी. जब तक उनका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं आएगा, तब तक उन्हें पेंशन नहीं मिलेगा. हालांकि, प्रमाण पत्र जमा करने के बाद पूरा पैसा एरियर के साथ सीधे खाता में भेज दिया जाएगा. ऐसे में पेंशन बंद होने की परेशानी से आपको बचना चाहिए.

Also Read: Share Market: Flair Writing, UltraTech, Kesoram, Whirlpool समेत इन शेयरों में दिखेगा एक्शन, अभी बना लें लिस्ट

कैसे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट

पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की सुविधा जा रही है. अगर, कोई पेशनभोगी खुद बैंक नहीं जा सकता तो वो कई ऐसी सुविधा हैं जिनका उपयोग करके वो जीवन प्रमाण पत्र हासिल कर सकता है.

  • ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट का विकल्प

    पेंशनभोगी अपना लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा करने के लिए सरकार के द्वारा जारी वेबसाइट https://jeevanpramaan.gov.in/ का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहां पेशनभोगी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सीधे अपडेट कर सकते हैं. यहां आधार बेस लाइफ सर्टिफिकेट देने की सुविधा है.

  • डोर स्टेप बैंकिंग

    बैंकों के डोर स्टेप बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कई प्राइवेट और सरकारी बैंक अपने वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा देते हैं. इसमें बैंक के कर्मी घर जाकर पेंशन होल्डर से उसे जीवित होने का प्रमाण सत्यापन करवाते है.डोर स्टेप बैंकिग हर बैंक के लिए अलग-अलग है. वर्तमान नियम के अनुसार, डोर स्टेप लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस का लाभ कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष से अधिक के सीनियर सिटीजन जो चलने फिरने में असमर्थ हैं उठा सकते हैं. इसके लिए ग्राहक का केवाईसी होना जरूरी है और खाते के साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना जरूरी है.

  • फेस ऑथिकेशन का भी है विकल्प

    सरकार के द्वारा पेंशनभोगियों को फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी लाइफ सर्टिफिकेट देने की सुविधा दी जा रही है. इसके तहत, आप जीवन प्रमाण पत्र Google Play Store से आधार फेस आरडी (अर्ली एक्सेस) डाउनलोड करके, घर बैठे एंड्रॉइड स्मार्टफोन या बैंक शाखा का इस्तेमाल करके आसानी से अपना काम कर सकते हैं.

  • पोस्ट ऑफिस भी करेगा मदद

    आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में डाक विभाग भी मदद कर सकता है. Indian Post Payment Bank की वेबसाइट के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए डाकिया के लिए अनुरोध करें. डाकिया की मदद से आप घर बैठे अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं. हालांकि, इसके लिए विभाग के द्वारा छोटी राशि ली जाती है.

  • उमंग एप करेगा काम आसान

    उमंग एप के द्वारा जीवन प्रमाण पत्र देना काफी आसान है. उमंग एप सरकार के द्वारा जारी एक यूनिफाइड एप है जिसमें ईपीएफओ, ईएसआईसी से लेकर हर चीज की जानकारी होती है. इसके माध्यम से भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं.

पेंशनर्स जीवन प्रमाण पत्र क्या है

पेंशनर्स जीवन प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है जो एक व्यक्ति को उसकी पेंशन के लाभ को प्राप्त करने का अधिकार देता है. यह एक सरकारी योजना है जो विभिन्न देशों में अलग-अलग रूपों में उपयोग होती है. पेंशनर्स जीवन प्रमाण पत्र का उद्देश्य वह व्यक्ति को पेंशन योजना के तहत उपयोगकर्ता के रूप में पहचानने का है जो समापन के बाद नियुक्ति या वेतन का आनुशंसण प्राप्त करता है.

पेंशनर्स जीवन प्रमाण पत्र में आमतौर पर निम्नलिखित जानकारियां शामिल होती हैं:

  • आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी: नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग, आदि.

  • नियुक्ति या पेंशन का विवरण: व्यक्ति की कार्यस्थिति, कार्य समय, पेंशन या वेतन की जानकारी.

  • समय सीमा और पेंशन की उत्तराधिकारी जानकारी: यह बताता है कि व्यक्ति कब तक और कैसे पेंशन ले सकता है.

  • संबंधित सरकारी अथॉरिटी का विवरण: जो पेंशन योजना को संचालित कर रही है.

  • व्यक्ति के बैंक खाते की जानकारी: जिसमें पेंशन राशि जमा की जाती है.

  • यह प्रमाण पत्र विभिन्न सरकारी योजनाओं के अनुसार विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि पेंशन योजना पत्रिका, पेंशन पास, पेंशन चालान आदि.

  • यदि आपके पास किसी विशेष योजना के बारे में जानकारी हो, तो आप वहां दी गई जानकारी को स्थापित करने के लिए संपर्क करें.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें