बचा लीजिए पापा की पेंशन! जल्द जमा करा दीजिए जरूरी सर्टिफिकेट, वरना नहीं मिलेगा पैसा
Life Certificate: लाइफ सर्टिफिकेट आयकर कानून के तहत मान्यता प्राप्त आधार-आधारित और बायोमेट्रिक-सक्षम डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र है. यह पेंशनभोगियों को पेंशन प्राधिकरण के सामने यह साबित करने के लिए जारी किया जाता है कि वे जिंदा हैं.
Life Certificate: पेंशन पाने वाले रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के सुपुत्रगण कृपया ध्यान दें. अगर आप सुपात्र सुपुत्र हैं और अपने पिता का ख्याल रखते हैं, तो हर महीने मिलने वाली उनकी पेंशन को बचा लीजिए. यह पेंशन तभी बचेगी, जब आप उनके जिंदा रहने का प्रमाणपत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट उनके रजिस्टर्ड बैंक में जाकर जमा करा देंगे. 1 अक्टूबर 2024 की शुरुआत से ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. हालांकि, पिछले साल यह 1 नवंबर से शुरू हुई थी. अगर आप अपने पिता का लाइफ सर्टिफिकेट वक्त रहते जमा नहीं करेंगे, तो उनकी पेंशन बंद हो जाएगी. इसकी लास्ट डेट कम ही बची है. आइए, जानते हैं कि आप अपने पिता के जिंदा रहने का प्रमाणपत्र कहां और कैसे जमा करा सकेंगे. हालांकि, आप ऑनलाइन भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं.
30 नवंबर तक जमा करा सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट
केंद्र और राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए नवंबर महीने तक सालाना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य है. सरकार ने 80 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 1 अक्टूबर से ही अपना सालाना लाइफ सर्टिफिकेट दाखिल करने की अनुमति दे दी है, जिससे उन्हें एक अतिरिक्त अवसर मिल सके. आमतौर पर सालाना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर होती है, जब तक सरकार इसे आगे न दे. 80 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ पेंशनभोगी भले ही 1 अक्टूबर 2024 को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं, फिर भी यह अगले साल 30 नवंबर तक वैध रहेगा.
लाइफ सर्टिफिकेट क्या है?
लाइफ सर्टिफिकेट आयकर कानून के तहत मान्यता प्राप्त आधार-आधारित और बायोमेट्रिक-सक्षम डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र है, जो पेंशनभोगियों को पेंशन प्राधिकरण के सामने यह साबित करने के लिए जारी किया जाता है कि वे जिंदा हैं.
फेस ऑथेंटिकेशन से भी जमा होता है लाइफ सर्टिफिकेट
- आज के डिजिटल जमाने में 80 साल से अधिक उम्र के जिन वरिष्ठ नागरिकों का हाथों के जरिए बायोमेट्रिक प्रमाणपत्र जमा नहीं हो पाता है, वे फेस ऑथेंटिकेशन से भी अपने जिंदा रहने का प्रमाण दे सकते हैं.
- इसके लिए आपके पास कम से कम 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा वाला स्मार्टफोन हो और उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी भी हो.
- आपका आधार नंबर पेंशन वितरण प्राधिकरण के पास पंजीकृत है, जिसमें बैंक, डाकघर या अन्य शामिल हैं.
- डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आधार नंबर या वीआईडी अनिवार्य है.
- गूगल प्ले स्टोर से ‘आधारफेसआरडी’ और ‘लाइफ सर्टिफिकेट फेस ऐप’ डाउनलोड और इंस्टॉल करें.
- ऑपरेटर प्रमाणीकरण करें और ऑपरेटर का चेहरा स्कैन करें.
- पेंशनभोगी अब आपना विवरण भरें.
- फ्रंट कैमरे से फोटोग्राफ लें और उसे सबमिट करें.
- आपके मोबाइल नंबर पर जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए एक लिंक के साथ एक एसएमएस भेजा जाएगा. इसे डाउनलोड करें और सबमिट करें.
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लाइफ सर्टिफिट जमा नहीं कराने पर पेंशन बंद
सरकार ने पेंशनभोगियों का लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2024 निर्धारित किया है. इस डेट तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा देने पर पेंशन का पेमेंट फिर से शुरू हो जाएगा और तब तक के सभी बकाया का भुगतान भी पेंशनभोगी को कर दिया जाएगा. यह तभी संभव होगा, जब लाइफ सर्टिफिकेट तीन वर्षों के भीतर जमा किया जाए. यदि तीन साल या उससे अधिक समय तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया जाता है, तो पेंशन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीपीएओ के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद शुरू की जाएगी. लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराने पर पेंशन बंद हो सकती है.
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ऐसे भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं पेंशनभोगी
- जीवन प्रमाण पोर्टल
- उमंग मोबाइल ऐप
- डोरस्टेप बैंकिंग (डीएसबी)
- डाकघरों में बायोमेट्रिक उपकरणों के माध्यम से
- वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया के माध्यम से
- फेस ऑथेंटिकेशन
- सीधे बैंक में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म जमा करना
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