Atal Pension Yojana : पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने अटल पेंशन योजना (APY) के ग्राहकों को राहत मुहैया कराने के लिए एक सर्कुलर जारी कर यह निर्देश दिया है कि एपीवाई पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (POPs) की शाखाओं में एपीवाई सिटीजन चार्टर को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए. प्राधिकरण की ओर से उठाए गए इस कदम का उद्देश्य एपीवाई लाभार्थियों को पेंशन योजना के नियमों और उसके दिशानिर्देशों के बारे में ठीक जानकारी उपलब्ध कराना है.
प्राधिकरण की ओर से जारी सर्कुलर में इस बात का जिक्र किया गया है कि ग्राहकों ने पीओपी की शाखाओं में एपीवाई सेवाओं में कमी को कई सवाल उठाए थे. अब पीओपी शाखाओं में जिस चार्टर को प्रदर्शित किया जाएगा, उसमें एपीवाई खाता खोलने, ग्राहकों के विवरण को अपडेट करने, पेंशन राशि के अपडेटेशन या अपग्रेड, एपीवाई से निकासी, पीओपी जैसे बैंकों की शाखाओं में फॉर्म आदि प्राप्त करने जैसी जानकारियां शामिल होंगी.
दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गयी है. सरकार की इस योजना के तहत इसके सब्सक्राइबर्स को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद उनके योगदान के आधार पर हर महीने 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये या फिर 5,000 रुपये पेंशन का भुगतान किया जाता है.
एपीवाई को कौन कर सकता है सब्सक्राइब?
-
भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई योजना को ले सकता है.
-
योजना लेने वालों की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए.
-
उसके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक बचत खाता होना जरूरी है.
-
आवेदक को एपीवाई खाता अपडेट की सुविधा प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन के दौरान बैंक या डाकघर के खाते के साथ-साथ आधार और नंबर उपलब्ध कराना होगा. हालांकि, इसमें एनरॉलमेंट कराने के लिए आधार का होना जरूरी नहीं है.
एपीवाई खाता खुलवाने की क्या है प्रक्रिया?
-
इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए बैंक या डाकघर का बचत खाता लेकर व्यक्तिगत तौर बैंक या डाकघर में जाकर संपर्क करना होगा.
-
यदि किसी के पास बचत खाता नहीं है, तो उसे किसी बैंक या डाकघर में बचत खाता खुलवाना होगा.
-
बैंक या डाकघर में जाकर आपको वहां के कर्मचारियों की मदद से एपीवाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा.
-
एपीवाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय आपको अपना बैंक या डाकघर बचत खाता नंबर उपलब्ध कराना होगा.
-
आधार या मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा. हालांकि, यह अनिवार्य नहीं हैं, लेकिन योगदान से जुड़ी जानकारी के लिए सुविधाएं हासिल करने के लिए यह जरूरी हो सकता है.
-
मासिक, त्रैमासिक या अर्द्धवार्षिक योगदान की राशि को ट्रांसफर करने के लिए आपके बैंक या डाकघर के बचत खाते में बैलेंस होना बेहद जरूरी है.
क्या है एपीवाई का फायदा ?
-
आप जितनी जल्दी अटल पेंशन योजना (APY) से जुड़ेंगे उतना अधिक फायदा मिलेगा. अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना (APY) से
-
जुड़ता है, तो उसे हर महीने 210 रुपये का निवेश करना होगा. रिटायर होने के बाद 60 साल की उम्र से आपको हर महीने 5,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी.
-
कौन नहीं हो सकता है APY में शामिल ?
-
जो लोग आयकर (Income Tax) के दायरे में आते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या फिर पहले से ही ईपीएफ, ईपीएस जैसी योजना का लाभ ले रहे हैं, वे अटल पेंशन योजना का हिस्सा नहीं बन सकते.
Also Read: 5 अक्टूबर को होने वाली जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक में जारी रह सकती है गरमागरमी, ये हैं उसके अहम कारण
Posted By : Vishwat Sen
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.