Income Tax Payment: अब केवल तीन स्टेप में जमा कर सकेंगे इनकम टैक्स, PhonePe पर आया नया फीचर, जानें पूरा स्टेप

Income Tax Payment: आयकर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. अब, इंडियन डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे अब लोगों को व्यक्तिगत और व्यवसायिक एडवांस आयकर पेमेंट का विकल्प दे रही है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 25, 2023 3:19 PM
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Income Tax Payment: आयकर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. जैसे-जैसे टैक्स फाइलिंग की तिथि नजदीक आ रही है. वैसे-वैसे टैक्सपेयरों की संख्या बढ़ी जा रही है. आयकर विभाग के ई-फाइलिंग वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, 17 जुलाई तक 2.88 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किये हैं. अब, इनकम टैक्स जमा करना और आसान हो गया है. इंडियन डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे अब लोगों को व्यक्तिगत और व्यवसायिक एडवांस आयकर पेमेंट का विकल्प दे रही है. भारत में पेमेंट के लिए पंसद की जाने वाली UPI कंपनियों में एक फोन पे भी शामिल है. इसके माध्यम से पेयमेंट करने वाले टैक्सपेयर को आयकर विभाग के पोर्टल पर लॉगइन करने की जरूरत नहीं होगी. इस खास फीचर के लिए कंपनी ने PayMate के साथ में पार्टनरशिप की है. PayMate एक डिजिटल B2Bसर्विस प्रोवाइडर कंपनी है.

क्रेडिट कार्ड या UPI से भर सकते हैं आयकर

फोन पे पर जारी किये गए इ्स नये फीचर की मदद से कोई भी टैक्सपेयर क्रेडिट कार्ड या UPI की मदद से टैक्स भर सकता है. क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 45 दिन तक इंटरेस्ट फ्री अमाउंट मिलेगा. बता दें कि फोन पे अपने ग्राहकों को ITR फाइल करने में मदद नहीं करता. ये केवल टैक्स भरने में मदद करता है. ITR फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को दूसरे प्रोसेस से जाना होगा. टैक्स जमा करने के लिए अपने फोन में मौजूद फोन पे का खोलें. ऐप पर दिए गए ‘Income tax’ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद टैक्स का टाइप, Assessment year और PAN Card का विवरण डालें. इसके बाद टोटल टैक्स अमाउंट एंटर करें, फिर पेमेंट मोड सिलेक्ट करें. एक बार पेमेंट होने के बाद, टैक्स पोर्ट्ल पर यह दो वर्किंग डे में क्रेडिट हो जाएगी.

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30-40 मिनट में भर सकते हैं ITR

किसी भी व्यक्ति को खुद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR) करने में 30 से 40 मिनट का समय लगता है. इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है. आइये जानते हैं वो आसान स्टेप्स जिससे आसानी से टैक्स फाइल कर सकते हैं. सबसे पहले इनकम टैक्स फाइल करने के लिए वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ जाएं. यहां अपने पैन कार्ड की मदद से रजिस्टर या लॉगइन करें. इसके बाद, अगर टैक्सपेयर वेतनभोगी है तो असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म का नंबर, आईटीआर का टाइप आदि सारी जानकारी भरें. इसके बाद ये बताएं कि आप आपना टैक्स ऑनलाइन जमा कराएंगे या ऑफलाइन. अगर आप वेतनभोगी हैं तो आपको ये सारी डिटेल अपने फॉर्म16 पर मिल जाएंगी. बाकी सब्मिट करने के लिए आप ऑनलाइन वाला ऑप्शन चुन सकते हैं. साइट पर मांगी गयी सारी जानकारी भरने के बाद आगे बढ़े. इसके बाद इंडिविजुअल के लिए आईटीआर फाइल कर रहे हैं या हिंदू अविभाजित परिवार के लिए, या किसी फर्म या पार्टनरशिप फर्म के लिए ये आयकर विभाग को बताएं.

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व्यक्तिगत आयकर भरने के हैं दो कैटेगरी

व्यक्तिगत आयकर भरने के लिए इनकम टैक्स में दो कैटेगरी है. इसमें एक कैटेगरी आईटीआर-1 और दूसरा आईटीआर-4 है. अगर, आपकी सालाना इनकम 50 लाख से कम है तो आप इन फार्म को भरने का विकल्प चून सकते हैं. फार्म का चयन उनके आय के सोर्स के हिसाब से ये अलग-अलग चयन करना होता है. आईटीआर-1 ऑप्शन वालों को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स छूट की जानकारी, टैक्स भरने की जानकारी, टैक्स की देनदारी (कैलकुलेशन खुद हो जाती है) की जानकारी भरनी होती है. जबकि, आईटीआर-4 ऑप्शन वालों को ऊपर बताई सभी जानकारी के साथ डिस्क्लोजर्स भी भरने होते हैं. आईटीआर को वैलिडेट करने के लिए आधार बेस्ड ओटीपी डालें.

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