बैंक डूबा तो 5 लाख तक की जमा राशि रहेगी सुरक्षित, जानिए कैसे?
बैंक डिपॉजिट इंश्योंरेंस(bank deposit insurance) कवर को 1लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है. यानी अब बैंक डूबा तो 5 लाख तक की राशि सुरक्षित रहेगी. पीएम मोदी ने बैंकिंग इंश्योरेंस कार्यक्रम में इसका ऐलान किया है.
रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में बैंकिंग इंश्योरेंस कार्यक्रम में एक बड़ा ऐलान किया है. दरअसल सरकार ने बैंकिंग सेंक्टर में बड़ा सुधार करते हुए बैंक डिपॉजिट इंश्योंरेंस (bank deposit insurance) कवर को 1लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है. ये इंश्योरेंस कवर करीब 98.1 फीसदी खातों में मिलेगा. वहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये औसत 80 फीसदी है. इसके अलावा ये भी घोषणा हुई है कि अब यह बीमा की राशि जमाकर्ता को 90 दिनों के अंदर मिल जाएगा. जिसके लिए पहले कोई समयसीमा तय नहीं थी. ऐसे में बैंक डूबता है या दिवालिया होता है तो बीमा की राशि 90 दिनों के अंदर खाताधारक को मिलेगा.
वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने ‘5 लाख रुपये तक की गारंटीकृत समयबद्ध जमा बीमा भुगतान (Depositors First: Guaranteed Time-bound Deposit Insurance Payment up to Rs 5 Lakh’ scheme) योजना के तहत अपना पैसा वापस करने में विफल बैंकों के जमाकर्ताओं को प्रतीकात्मक चेक भी सौंपा. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बैकिंग क्षेत्र का ये बड़ा सुधार है. बैंक में जमा पांच लाख तक की राशि अब सुरक्षित रहेगी. पहले ये रकम एक लाख थी. उन्होंने कहा कि इससे दशकों पुरानी समस्या का समाधान निकाला गया है. अपना ही पैसा निकलवाने जमाकर्ता का दम निकल जाता था. आज बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा दिन है. बैंकों में फंसा पैसा भी जल्द मिल सकेगा. पीएम ने कहा कि कुछ लोगों की गलत नीतियों की वजह से लोग परेशान हो रहे थे.बता दें कि बैंकों के डूबने की स्थिति में खाता धारकों को 5 लाख रुपए भुगतान किया जाएगा. पहले इसके लिए केवल 1लाख रुपए तक मिलता था.
जानिए क्या होता है DICGC
बात दें कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिड गारंटी कॉरपोरेशन(DICGC) भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक कंपनी है. इसकी स्थापना 1961 में बैंको में जमा राशि पर बीमा प्रदान करने और क्रेडिट सुविधाओं की गारंटी देने के लिए किया गया था. इसके तहत बैंकों को बीमा मुहैया किया जाता है.
बैंक के जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी की तरफ से ही बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है. अब बैंक डूबने या बंद होने पर अब जमाकर्ताओं के खाते में जमा मूल राशि या ब्याज की राशि के लिए अधिकतम 5 लाख तक का बीमा किया जाएगा. बात दें कि इसमें मूलधन की राशि और ब्याज की राशि दोनों ही शामिल है. लेकिन अगर आपके खाते में 5 लाख की राशि जमा है तो आपको मूलधन की राशि प्राप्त होगी उसपर ब्याज की राशि नहीं मिलेगी.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.