PM Kisan : सरकार को लगा 2900 करोड़ रुपये का बट्टा, फर्जी तरीके से 42 लाख लोगों ने उठाया स्कीम का फायदा

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पिछले दिनों लोकसभा एक सवाल के जवाब में कहा कि देश भर में 42 लाख से अधिक ऐसे किसानों का पता चला है, जो गलत तरीके से पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 22, 2021 4:53 PM

PM Kisan Scheme : देश के किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भी फर्जीवाड़ा करने वालों ने सेंध लगा दी है, जिसकी वजह से सरकार को करीब 2900 करोड़ रुपये की चपत लग गई है. अब जबकि सरकार को पीएम किसान योजना में बड़े पैमाने पर हुए फर्जीवाड़े का पता चला, तब वह इसकी रिकवरी करने की बात कह रही है.

बांटे गए पैसों की वसूली करेगी सरकार

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पिछले दिनों लोकसभा एक सवाल के जवाब में कहा कि देश भर में 42 लाख से अधिक ऐसे किसानों का पता चला है, जो गलत तरीके से पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि करीब 42 लाख गलत तरीके से 2000-2000 रुपये की किस्त के तौर पर करीब 2,900 करोड़ रुपये उठा चुके हैं. उन्होंने कहा कि सरकार जारी की गई इस राशि की वसूली करेगी.

फरवरी 2019 में शुरू हुई थी पीएम किसान योजना

केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश के अधिकांश राज्यों में अपात्र लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है, जिसमें असम, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पंजाब और बिहार में सबसे अधिक लोग पाए गए हैं. बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत देश के किसानों को हर साल करीब 6000 रुपये आर्थिक सहायता के तौर पर उपलब्ध कराती है. साल में प्रत्येक चार महीने पर तीन किस्तों में यह राशि किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है. सरकार ने इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की थी.

कौन नहीं ले सकता है पीएम किसान का लाभ?

  • अगर परिवार में कोई टैक्सपेयर है तो इस योजना का लाभ उसे नहीं मिलेगा. परिवार का मतलब पति-पत्नी और अवयस्क बच्चों से है.

  • जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कामों में कर रहे हैं.

  • बहुत से किसान दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं, लेकिन खेत के मालिक नहीं होते.

  • यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

  • अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है, तब भी वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते.

  • अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो.

  • मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता.

  • प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोग.

  • कोई व्यक्ति खेत का मालिक है, लेकिन उसे 10,000 रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है.

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Posted by : Vishwat Sen

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