PMC Bank News : पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव बैंक (PMC Bank) समेत देश के ऐसे ही दूसरे बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है. आगामी 30 नंबवर 2021 के बाद से उन्हें मोटी कमाई होने वाली है.
| फाइल फोटो.
इसका कारण यह है कि अगस्त महीने की शुरुआत में संसद से पारित डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (संशोधन) विधेयक, 2021 अब कानून बन गया है और सरकार ने इस कानून को अधिसूचित भी कर दिया है.
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डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) विधेयक के जरिए देश में यह एश्योर किया गया है कि आरबीआई की ओर से किसी भी बैंक के कामकाज पर रोक लगाए जाने के 3 महीने के भीतर उसके डिपॉजिटर्स को 5 लाख रुपये तक की जमा रकम मिल जाए. इस कानून को सरकार ने 27 अगस्त को नोटिफाई कर दिया है.
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डीआईसीजीसी संशोधन कानून कल यानी 1 सितंबर 2021 से लागू हो जाएगा. इसके बाद पीएमसी और उसके जैसी अन्य बैंकों के खाताधारकों को न्यूनतम गारंटी राशि मिलना तय हो जाएगा.
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बीते 27 अगस्त को प्रकाशित गजट में कहा गया है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (संशोधन) कानून, 2021 की धारा 1 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार कानून के सभी प्रावधानों के लागू होने की तारीख एक सितंबर, 2021 निर्धारित करती है.
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देश में पीएमसी जैसे करीब 23 सहकारी बैंक के जमाकर्ता भी इस एक्ट के दायरे में आएंगे, जिन पर आरबीआई ने कुछ पाबंदियां लगाई हुई है. लाखों जमाकर्ताओं के पैसे बैंकों में अटके हुए हैं.
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बता दें डीआईसीजीसी कानून बैंक डिपॉजिट के लिए बीमा उपलब्ध कराता है. इसके प्रावधानों का उपयोग करके जमाकर्ताओं को 5 लाख तक की राशि लौटाई जा सकेगी.
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