PNB ने ग्राहकों के लिए जरूरी सर्टिफिकेट किया जारी, नजदीकी ब्रांच से तुरंत कर सकते हैं हासिल

किसी व्यक्ति को टीडीएस सर्टिफिकेट यानी फॉर्म 16 ए तब जारी किया जाता है, जब किसी बैंक ने उनकी ब्याज आय पर टीडीएस कटौती की हो, बीमा आयोग द्वारा टीडीएस कटौती की गयी हो या फिर किराए की रसीदों पर टीडीएस कटौती की गयी हो. इसके साथ ही, फॉर्म 16A उन ग्राहकों के लिए भी जारी होता है, जिनका किसी बैंक में जमा पूंजी हो और उस पर ग्राहक का मुनाफा निश्चित सीमा को पार कर गया हो. इस ब्याज पर बैंकों को टीडीएस (स्रोत पर कर) में कटौती करना जरूरी होता है. वहीं, फॉर्म 26एएस में स्रोत पर कर कटौती (TDS) और स्रोत पर कर संग्रह (TCS) का ब्यौरा होता है. अब इस फॉर्म में संपत्ति और शेयर लेनदेन की सूचना को भी शामिल किया गया है. आसान शब्दों में यह कि संशोधित फॉर्म में करदाता के सभी बड़े वित्तीय लेनदेन का ब्योरा शामिल होगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 25, 2020 5:24 PM

PNB news : सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंकों में शुमार पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने ट्वीट करके अपने ग्राहकों बताया है कि वित्त वर्ष 2020-21 की मार्च तिमाही के लिए टीडीएस (TDS) सर्टिफिकेट (फार्म 16A) बैंक के सभी ब्रांचों में उपलब्ध हैं. टीडीएस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को पीएनबी के निकटतम शाखाओं से संपर्क स्थापित करना होगा. इसके साथ ही, बैंक ने ग्राहकों के पास ई-मेल पर भी टीडीएस सर्टिफिकेट (TDS Certificate) भेज दिया है. इसके अलावा, बैंक के ग्राहक आयकर विभाग की वेबसाइट से फॉर्म 26 एएस लेकर बैंकों द्वारा दिए गए फॉर्म 16A की जानकारी का मिलान कर सकते हैं.

बता दें कि किसी व्यक्ति को टीडीएस सर्टिफिकेट यानी फॉर्म 16 ए तब जारी किया जाता है, जब किसी बैंक ने उनकी ब्याज आय पर टीडीएस कटौती की हो, बीमा आयोग द्वारा टीडीएस कटौती की गयी हो या फिर किराए की रसीदों पर टीडीएस कटौती की गयी हो.

इसके साथ ही, फॉर्म 16A उन ग्राहकों के लिए भी जारी होता है, जिनका किसी बैंक में जमा पूंजी हो और उस पर ग्राहक का मुनाफा निश्चित सीमा को पार कर गया हो. इस ब्याज पर बैंकों को टीडीएस (स्रोत पर कर) में कटौती करना जरूरी होता है.

वहीं, फॉर्म 26एएस में स्रोत पर कर कटौती (TDS) और स्रोत पर कर संग्रह (TCS) का ब्यौरा होता है. अब इस फॉर्म में संपत्ति और शेयर लेनदेन की सूचना को भी शामिल किया गया है. आसान शब्दों में यह कि संशोधित फॉर्म में करदाता के सभी बड़े वित्तीय लेनदेन का ब्योरा शामिल होगा.

इसके साथ ही, फॉर्म 16 ए को उस स्थिति में एक टीडीएस सर्टिफिकेशन माना जाता है, अगर किसी व्यक्ति वित्तीय वर्ष में अपने वेतन के अलावा कहीं और से आय अर्जित की है, तो बैंक फॉर्म 16ए जारी करता है.

इसके अलावा, किसी व्यक्ति ने एक फ्रीलांसर के तौर पर काम किया है और विभिन्न ग्राहकों से आय अर्जित की है, तो उनके ग्राहक उनके भुगतान पर टीडीएस काट चुके हैं, तो फॉर्म 16 ए जारी करेंगे. यह फॉर्म किसी भी संस्थान द्वारा जारी किया जा सकता है, जिसने आपकी ओर से करों में कटौती और जमा की है.

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Posted By : Vishwat Sen

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