PNB Scam Case: मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने करोड़ों रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के करीबी सुभाष परब को मंगलवार को जमानत दे दी. नीरव मोदी के स्वामित्व वाली कंपनी फायरस्टार डायमंड में सुभाष परब उप महाप्रबंधक था और उसे अप्रैल 2022 में मिस्र के काहिरा से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया था.
विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एसएम मेंजोंगे ने सुभाष परब की जमानत याचिका यह कहते हुए स्वीकार कर ली कि जमानत अर्जी से ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी अपराध की आय का लाभार्थी नहीं था. नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी पर आरोप है कि उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पीएनबी से मुंबई में ब्रैडी हाउस शाखा के उसके अधिकारियों को रिश्वत देकर गारंटी पत्र (LOU) और विदेशी साख पत्र (FLC) का उपयोग करके 13 हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की.
समझा जाता है कि सुभाष परब 7000 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी के लिए बैंक को सौंपे गए गारंटी पत्र का अहम गवाह है. भारत ने सुभाष परब का पता लगाने और उसे वापस लाने के लिए उसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया था. सुभाष परब को फरवरी में सीबीआई द्वारा जांच किये जा रहे एक संबंधित मामले में जमानत दी गई थी.
दरअसल, सुभाष परब को एक वांछित आरोपी के रूप में दिखाया गया, क्योंकि वह कथित धोखाधड़ी के सामने आने से ठीक पहले देश छोड़कर चला गया था. सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि सुभाष परब अप्रैल, 2015 से फायरस्टार में उप महाप्रबंधक था और तीन आरोपी कंपनियों, डायमंड्स आर यूएस, स्टेलर डायमंड और सोलर एक्सपोर्ट्स की बैंकिंग से संबंधित गतिविधियों को देखता था. सीबीआई ने कहा कि परब को पता था कि इन तीन कंपनियों के पास पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ कोई क्रेडिट सुविधा नहीं है और वे एलओयू जारी करने के लिए 100 फीसदी नकद मार्जिन प्रदान नहीं करने वाले है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.