अब चेक के जरिए नहीं कर सकेंगे 50 हजार से अधिक का भुगतान, RBI लागू करने जा रहा है नया नियम, जानिए क्या?

RBI's Positive Pay System : बैंकिंग फ्रॉड पर नकेल कसने के लिए आरबीआई (RBI) एक नया सिस्टम लेकर आ रहा है. इस सिस्टम के आने के बाद बैंकिंग धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों के खिलाफ आसानी से कार्रवाई की जा सकती है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 29, 2020 4:12 PM

RBI’s Positive Pay System : अगर आप चेक के जरिए अपने खाते से पैसों का भुगतान करते हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है. बैंकिंग फ्रॉड पर नकेल कसने के लिए आरबीआई (RBI) एक नया सिस्टम लेकर आ रहा है. इस सिस्टम के आने के बाद बैंकिंग धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों के खिलाफ आसानी से कार्रवाई की जा सकती है. चेक के जरिए पैसों के लेनदेन की खातिर आरबीआई जिस तरीके को इजाद करने जा रहा है, उसने उसका नाम पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) रखा है. यह पॉजिटिव पे सिस्टम आगामी 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा.

क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम

दरअसल, बैंकिंग फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाले आरबीआई के ‘पॉजिटिव पे सिस्टम’ (Positive Pay System) के तहत चेक (Cheque Payment) के जरिए 50,000 रुपये या इससे ज्यादा भुगतान करने पर कुछ जरूरी जानकारियों को दोबारा कन्फर्म करना होगा. हालांकि, यह खाताधारकों पर निर्भर करेगा कि वो इस सुविधा का लाभ उठाता है या नहीं, लेकिन यह संभव है कि चेक के जरिए 5 लाख या इससे अधिक का भुगतान करने के लिए बैंक इस सुविधा को जरूरी कर दे.

आरबीआई ने जागरूकता अभियान चलाने का दिया निर्देश

आरबीआई ने कहा कि पॉजिटिव पे सिस्टम 1 जनवरी 2021 से लागू होगा. आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वॉइस फीचर्स के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए पर्याप्त जागरुकता अभियान चलाएं. बैंकों से इस बारे में ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट, ब्रांचेज में डिस्प्ले, एटीएम, वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए जागरुक कर सकते हैं.

‘पॉजिटिव पे सिस्टम’ ऐसे काम करेगा

पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाले व्यक्ति को एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक से जुड़ी कुछ जानकारी देना होगा. इसके तहत चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता (Payee) और पेमेंट की रकम आदि के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी.

क्रॉस चेक के बाद ही हो सकेगा भुगतान

चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस चेक किया जाएगा. क्रॉस चेक के दौरान किसी भी तरह की गलती मिलने पर चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS Cheque Truncation System) द्वारा इसे मार्क कर ड्रॉई बैंक (जिस बैंक में चेक पेमेंट होना है) और प्रेजेंटिंग बैंक (जिस बैंक के अकाउंट से चेक जारी हुआ है) को जानकारी दी जाएगी. आरबीआई ने बताया है कि ऐसी स्थिति में जरूरी कदम उठाया जाएगा.

एनपीसीआई डेवलप करेगी नया सिस्टम

पॉजिटिव पे सिस्टम के लिए सीटीएस में ये नई सुविधा ‘नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया’ (NPCI) विकसित करेगी और प्रतिभागी बैंकों के लिए इसे उपलब्ध कराएगी. आरबीआई ने कहा कि उसके बाद बैंक 50,000 रुपये और उससे ऊपर के सभी भुगतान के मामले में खाताधारकों के लिए इसे लागू करेंगे. हालांकि, इस सुविधा का लाभ लेने का निर्णय खाताधारक करेगा. बैंक पांच लाख और उससे अधिक राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य कर सकते हैं.

Also Read: ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड में फंसे हैं तो परेशान न हों, डिजिटल लोकपाल तुरंत करेगा कार्रवाई, यहां दर्ज कराएं शिकायत

Posted By : Vishwat Sen

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version