कर्मचारी के वेतन का कितना हिस्सा EPF, GPF, PPF में होता है कंट्रीब्यूट ? सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब

EPF, GPF, PPF से जुड़े कई सवाल हैं. इससे जुड़े अहम नियम क्या है. हमारी वेतन का कितना हिस्सा ईपीएफ में कटता है ? इन सारे सवालों के जवाब के दे रही है सीए. श्वेता बाग्ला .

By PankajKumar Pathak | October 7, 2021 2:55 PM

EPF, GPF, PPF से जुड़े कई सवाल हैं. इससे जुड़े अहम नियम क्या है. हमारी वेतन का कितना हिस्सा ईपीएफ में कटता है ? इन सारे सवालों के जवाब के दे रही है सीए. श्वेता बाग्ला .

EPF, GPF, PPF इनमें कितना अंतर है और क्या समानताएं हैं

यह तीनों ही सेविंग स्कीम है. भारत सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए यह एक शानदार तोहफा है. ईपीएफ स्कीम ऑर्गनाइज्ट कॉरपोरेट सेक्टर के लिए है. यह उन लोगों के जरूरी है जहां 20 से ज्यादा कर्मचारी है. जीपीएफ सरकारी कर्मचारियों के लिए है. पीपीएफ स्कीम का लाभ कोई भी नागरिक ले सकता है. इसमें हम कम से कम पांच सौ रुपये सालना और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख 50 हजार रख सकते हैं.

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प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों का कितने प्रतिशत वेतन का हिस्सा ईपीएफ और जीपीएफ में जाता है ?

जीपीएफ स्कीम में सरकारी वेतन का कम से कम छह प्रतिशत हिस्सा जोड़ा जाता है आप इसे बढ़ा सकते हैं. ईपीएफ के तहत प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा कर्मचारी 12 फीसद जोड़ता है और कंपनी 12 फीसद अपनी तरफ से देती है.

पीपीएफ और जीपीएफ से पैसा निकालने की क्या प्रक्रिया है. कितना पैसा निकाल सकते हैं ?

सरकार ने कोरोना काल के दौरान 75 फीसद हिस्सा निकालने की इजाजत दी थी या तीन महीने का वेतन से कम. पीपीएफ में हम पांच साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते. ईपीएफ से अगर हम पांच साल से पहले पैसा निकालते हैं तो पूरे पैसे पर टैक्स लगेगा.

ईपीएफ के क्या- क्या फायदे ?
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इसमें हम थोड़ा – थोड़ा करके अच्छा अमाउंट जमा कर सकते हैं. रिटायरमेंट के बाद हमें अच्छा अमाउंट मिलता है. इससे आप अपने कोई भी सपने पूरे कर सकते हैं. दूसरा आपात स्थिति में आपको मदद मिलती है.

नौकरी बदलते वक्त ईपीएफ अकाउंट नंबर ना बदले , इसके लिए क्या नियम है ?

हर कर्मचारी का 12 अंकों का एक अकाउंट नंबर होता है. नौकरी बदलते वक्त आपका अकाउंट नंबर ना बदले इसके लिए नियम है.

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