Pradhan Mantri Mudra Yojana: पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर ट्वीट किया है. इस दौरान उन्होंने इस योजना की तारीफ करते हुए इसकी उपलब्धियां भी गिनाईं. पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से अनगिनत भारतीयों को अपने उद्यमशीलता कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर मिला है. पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा है कि अनफंडेड फंडिंग के सिद्धांत से निर्देशित, मुद्रा योजना ने अनगिनत भारतीयों को अपने उद्यमशीलता कौशल का प्रदर्शन करने और नौकरी देने वाला बनने का अवसर दिया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पीएमएमवाई (PMMY) के 7 साल पूरे कर रहे हैं और यह स्कीम गेम चेंजर है. उन्होंने कहा कि इस योजना ने आम लोगों के जीवन में समृद्धि लाई है. बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2015 में शुरू किया था. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना द्वारा नया व्यवसाय शुरू करने या व्यवसाय बढ़ाने के लिए लोन दिया जाता है. केंद्र सरकार ने इस योजना को ऐसे छोटे कारोबारियों के लिए शुरू किया था, जिन्हें अन्य स्रोतों से लोन नहीं मिल पाता. इस योजना द्वारा 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है.
Guided by the principle of #FundingTheUnfunded, Mudra Yojana has given an opportunity to countless Indians to showcase their entrepreneurial skills and become job creators. As we mark #7YearsOfPMMY here is how it’s been a game changer and enhanced dignity as well as prosperity. https://t.co/h21i8kaknf
— Narendra Modi (@narendramodi) April 8, 2022
मुद्रा योजना के तीन प्रकार शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन हैं. शिशु लोन के तहत 50 हजार रुपए तक का कर्ज लिया जा सकता है. वहीं किशोर लोन के तहत 50 हजार से 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है और तरुण लोन के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है. इस योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम कारोबार के लिए लिये जाने वाले कर्ज को बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के तहत देने का प्रावधान है.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सरकार 150 से अधिक सदस्य ऋण संस्थानों (MLI) द्वारा स्वीकृत की जाने वाली राशि के लिए वार्षिक लक्ष्य आवंटित करती है. एमएलआई क्षेत्र की क्षमता, उनकी उपस्थिति और अन्य संबंधित मापदंडों के अनुसार राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित करती है. इस योजना के तहत एमएलआई द्वारा सूक्ष्म व लघु व्यवसाय इकाइयों को विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रों में आय सृजन गतिविधियों और कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए भी दस लाख रुपये तक का संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है.
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