पीएम किसान मानधन योजना का लाभ किन्हें मिलेगा?, यहां जानें रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया

Pradhanmantri Kisan Mandhan Yojana Apply प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उन सभी किसानों को मिल सकता है, जो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं. केंद्र सरकार द्वारा इस स्कीम की शुरुआत 31 मई 2019 को हुई थी. इसके अंतर्गत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में उचित ढंग से जीवनयापन करने के लिए सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाएगी. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2021 के अंतर्गत 60 साल की आयु पूरी होने पर प्रतिमाह तीन हजार रुपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी. अब हम आपको इस योजना के बारे में जरूरी जानकारी, पात्रता, आवेदन आदि के बारे में विस्तार से बताने जा रहे है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 16, 2021 7:59 PM
an image

Pradhanmantri Kisan Mandhan Yojana Apply प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उन सभी किसानों को मिल सकता है, जो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं. केंद्र सरकार द्वारा इस स्कीम की शुरुआत 31 मई 2019 को हुई थी. इसके अंतर्गत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में उचित ढंग से जीवनयापन करने के लिए सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाएगी. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2021 के अंतर्गत 60 साल की आयु पूरी होने पर प्रतिमाह तीन हजार रुपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी. अब हम आपको इस योजना के बारे में जरूरी जानकारी, पात्रता, आवेदन आदि के बारे में विस्तार से बताने जा रहे है.

क्या है स्कीम

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये यानी 36 हजार सालाना पेंशन दी जाती है. कोई किसान यदि पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है, तो उसे पीएम किसान मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा. क्योंकि, ऐसे किसान का पूरा दस्तावेज भारत सरकार के पास है. पीएम किसान मानधन में जितना योगदान किसान का होगा, उसी के बराबर योगदान सरकार भी पीएम किसान अकाउंट में करेगी. यानी अगर आपका योगदान 55 रुपये है तो सरकार भी 55 रुपये का योगदान करेगी.

किसान की मौत होने पर पत्नी को मिलती रहेगी 50 फीसदी रकम

खास बात यह है कि अगर कोई भी किसान स्कीम को बीच में छोड़ना चाहता है, तो उसका पैसा नहीं डूबेगा. उसके स्कीम छोड़ने तक जो भी रकम जमा किए होंगे, उस पर बैंकों के सेविंग अकाउंट के बराबर का ब्याज मिलेगा. साथ ही अगर पॉलिसी होल्डर किसान की मौत हो जाती है, तो उसकी पत्नी को 50 फीसदी रकम मिलती रहेगी.

जानिए कौन ले सकते हैं योजना का लाभ

इस स्कीम के तहत 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाला कोई भी किसान इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है. हालांकि, शर्त यह है कि वे ही किसान इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ही खेती योग्य जमीन है. इन्हें योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा, जो किसान की उम्र पर निर्भर है. कोई किसान इस योजना में अगर 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं, तो मासिक अंशदान 55 रुपये हर महीने होगा. वहीं अगर 30 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ते हैं, तो 110 रुपये हर महीने अंशदान करना होगा. इसी तरह अगर आप 40 की उम्र में जुड़ते हैं तो 200 रुपये महीना योगदान करना होगा.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इसके लिए आधार कार्ड और खसरा-खतौनी की नकल की जरूरत होती है. साथ ही दो फोटो और बैंक की पासबुक की भी जरूरत होगी. किसान को रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से कोई भी फीस नहीं देनी होती है. रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा.

किसान स्वयं भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते है. आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद लॉगिन पेज खुलने पर लॉगिन के लिए अपना फोन नंबर दर्ज करें. सभी जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड आदि भरें. फिर ओटीपी जेनरेट पर क्लिक करें. पंजीकृत मोबाइल नंबर मिले ओटीपी को बॉक्स में भरें. फिर सामने खुले आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत और बैंक विवरण आदि सभी जानकारी को भरे और सब्मिट कर दें. इसके बाद फॉर्म का प्रिंटआउट निकल ले और भविष्य के लिए संभाल कर रख लें.

Also Read: कोरोना के खिलाफ जंग में तैयारियों को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत का मोदी सरकार पर निशाना, जानिए क्या कहा

Upload By Samir

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Exit mobile version