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पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में लगाएं पैसा, रिटायरमेंट के बाद भी मिलता रहेगा बेहतर रिटर्न

अगर आप अपने बेहतर भविष्य के लिए अभी से बजत पर जोर देते है. और अपना बचत के बैंक में एफडी के रूप में निवेश करने की सोच रहे है तो ये न्यूज आपके लिए है. आप सरकारी बैंको के अलावा डाकघर में भी निवेश कर सकते है.

अगर आप अपने बेहतर भविष्य के लिए अभी से बचत पर जोर देते है. और बचत को बैंक में एफडी के रूप में निवेश करने की सोच रहे है तो ये न्यूज आपके लिए है. आप सरकारी बैंको के अलावा डाकघर में भी निवेश कर सकते है. सरकार द्वारा समर्थित स्कीम- जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम (Post office Saving Schemes) और बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (Bank Fixed Deposits) भी सुरक्षित हैं, और सुनिश्चित रिटर्न भी देने वाले हैं.

ऐसे में आगर आप बचत के ख्याल से डाकघर में निवेश करने की सोच रहे है तो भारतीय डाक विभाग में कई तरह की योजनाएं मौजूद हैं. जो लोग रिटायरमेंट के बाद के जीवन को बेहतर बनाने की सोच रखते हैं, उनके लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है. इसमें निवेश करने पर रिटायरमेंट के बाद दाल-रोटी की चिंता नहीं रहती और बेहतर रिटर्न भी मिलता है.

डाकघर की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना साल 2004 में शुरू की गई योजना है. बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा और नियमित आय सुनिश्चित करने के लिए सरकार की एक पहल है. यह योजना अन्य उपलब्ध छोटी बचत योजनाओं के बीच बेहतरीन रिटर्न प्रदान करती है. यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट भी देती है. इस योजना में पैसा लगाने पर निवेशक को सालाना 7.4 फीसदी की दर से ब्याज दिया जाता है.

इस योजना के तहत व्यक्ति को डाकघरों में एकमुश्त राशि जमा करनी होगी. राशि जमा करने से अगले 5 वर्षों के लिए हर तिमाही में निवेशक को जमा की गई राशि पर तिमाही ब्याज प्राप्त होगा. मैच्योरिटी के समय निवेशक को जमा राशि प्राप्त होगी. यह योजना उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, जो टैक्स बेनिफिट के साथ रेग्युलर इनकम करना चाहते हैं.

उम्र की सीमा : कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल है, उसके नाम से यह स्कीम शुरू की जा सकती है या वह खुद इस स्कीम में निवेश कर सकता है. अगर किसी व्यक्ति 55 साल की उम्र या उसके बाद अपनी मर्जी से रिटायरमेंट (वीआरएस) ले लेता है, तो वह भी इस स्कीम में निवेश कर सकता है.

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वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत ब्याज की रकम 50,000 रुपये सालाना से अधिक होने पर टीडीएस कटने लगता है. हालांकि, इस योजना में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट मिलती है. इस योजना में नॉमिनेशन, अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे में ट्रांसफर और एक ही ऑफिस में कई वरिष्ठ नागरिक बचत अकाउंट खुलवाने की सुविधा भी मिलती है.

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