रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इस बैंक के लाइसेंस को रद्द करने के पीछे तर्क दिया गया है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की कोई योजना नहीं है. महाराष्ट्र के शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने कहा इनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है.
लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक का कारोबार पूरी तरह बंद कर दिया गया है. महाराष्ट्र के सहकारी समितियो के आयुक्त को भी निर्देश दिया गया है कि वे बैंक को बंद करें और इस संबंध में एक आदेश जारी करें. आरबीआई ने इस संबंध में एक विवरण जारी किया है जिसमें कहा है कि पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है.
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बैंक अपने जमाकर्ताओं के लिए पहले से कोई योजना नहीं तैयार कर रहा. इस वक्त बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है. अगर इस बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया तो इससे सार्वजनिक तौर पर नुकसान हो सकता है .
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लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू होने के साथ, डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के अनुसार शिवम सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू होगी.
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