26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

रिजर्व बैंक ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, पढ़ें क्या बतायी वजह

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इस बैंक के लाइसेंस को रद्द करने के पीछे तर्क दिया गया है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की कोई योजना नहीं है. महाराष्ट्र के शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने कहा इनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इस बैंक के लाइसेंस को रद्द करने के पीछे तर्क दिया गया है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की कोई योजना नहीं है. महाराष्ट्र के शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने कहा इनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है.

लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक का कारोबार पूरी तरह बंद कर दिया गया है. महाराष्ट्र के सहकारी समितियो के आयुक्त को भी निर्देश दिया गया है कि वे बैंक को बंद करें और इस संबंध में एक आदेश जारी करें. आरबीआई ने इस संबंध में एक विवरण जारी किया है जिसमें कहा है कि पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है.

Also Read: Economic Survey 2021 : आर्थिक सलाहकार ने कहा, शार्ट टर्म पेन फॉर लॉग टर्म गेन

बैंक अपने जमाकर्ताओं के लिए पहले से कोई योजना नहीं तैयार कर रहा. इस वक्त बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है. अगर इस बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया तो इससे सार्वजनिक तौर पर नुकसान हो सकता है .

Also Read: Delhi Bomb Blast : दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास बड़ा धमाका, स्पेशल टीम मौके पर पहुंची

लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू होने के साथ, डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के अनुसार शिवम सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू होगी.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें