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पुराने नोट और सिक्कों की खरीद-फरोख्त पर कमीशन नहीं मांगता RBI, धंधेबाज मोटी कमाई के लिए वसूल रहे चार्ज

भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ तत्व धोखाधड़ी से विभिन्न ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पुराने बैंक नोटों और सिक्कों की खरीद और बिक्री से संबंधित लेनदेन में जनता से शुल्क, कमीशन और कर की मांग कर रहे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक का नाम और लोगों का उपयोग कर रहे हैं.

मुंबई : अगर आप पुराने या दुर्लभ (एंटिक) नोटों और सिक्कों की खरीद-फरोख्त कर रहे हैं, तो सावधान हो जाएं. देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) ने एक सर्कुलर जारी कर लोगों को आगाह किया है. उसने दुर्लभ और पुराने नोटों और सिक्कों की खरीद-फरोख्त करने वालों को मोटी कमाई करने वाले धंधेबाजों या ठगों से सावधान रहने की हिदायत दी है.

आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है, ‘भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ तत्व धोखाधड़ी से विभिन्न ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पुराने बैंक नोटों और सिक्कों की खरीद और बिक्री से संबंधित लेनदेन में जनता से शुल्क, कमीशन और कर की मांग कर रहे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक का नाम और लोगों का उपयोग कर रहे हैं.’

आरबीआई ने आगे कहा, ‘यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे मामलों का कार्य नहीं करता है कभी भी किसी प्रकार का शुल्क या कमीशन की मांग नहीं करता है. भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपनी ओर से इस तरह के लेनदेन में शुल्क या कमीशन लेने के लिए किसी संस्थान, फर्म या व्यक्ति इत्यादि को अधिकृत नहीं किया है.’

केंद्रीय बैंक ने आगे कहा है, ‘भारतीय रिजर्व बैंक जनता को सतर्क रहने के लिए सूचित करता है और भारतीय रिजर्व बैंक के नाम का उपयोग करने वाले ऐसे फर्जी या धोखाधड़ी प्रस्तावों के माध्यम से धन निकालने वाले तत्वों का शिकार न बनें.’

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Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

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