भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कार्ड, प्रीपेड भुगतान उत्पाद और यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) के जरिये व्यक्ति की अनुमति पर नियमित अंतराल पर विभिन्न सेवाओं के लिए खुद-ब-खुद होने वाले भुगतान को लेकर सत्यापन की अतिरिक्त व्यवस्था 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी है. इसका मतलब है कि प्रति लेनदेन 15,000 रुपये के भुगतान के लिए अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी.
आरबीआई ने एक परिपत्र में कहा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नियमित अंतराल पर जरूरी सेवाओं के लिये खुद-ब-खुद होने वाले भुगतान की रूपरेखा के क्रियान्वयन और ग्राहकों के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों की समीक्षा के बाद अतिरिक्त सत्यापन व्यवस्था की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति लेन-देन करने का निर्णय किया गया है.
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