भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्मान लगाया है. यह जानकारी आरबीआई की ओर से दी गयी है. बैंक ने अपने बयान में बताया कि अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
पीटीआई न्यूज एजेंसी के अनुसार आरबीआई ने बताया कि फरवरी और मार्च 2020 के दौरान एक्सिस बैंक के एक ग्राहक के खाते की जांच की गयी जिसमें यह पता चला कि बैंक आरबीआई के केवाईसी को लेकर जारी निर्देश का पालन नहीं कर रहा है जिसके बाद बैंक पर जुर्माना लगाया गया है.
आरबीआई के अनुसार बैंक संबंधित खाते के संबंध में उचित जांच-परख करने में विफल रहा. इससे बैंक यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि ग्राहक के खाते में लेन-देन उसके कारोबार और जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप हो. आरबीआई ने इस बारे में पहले बैंक को नोटिस दिया. नोटिस के जवाब और मौखिक स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाने का निर्णय किया गया है.
Posted By : Rajneesh Anand
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.