आईसीआईसीआई बैंक पर आरबीआई की कार्रवाई, 30 लाख रुपये का लगाया जुर्माना, जानें वजह
RBI Penalty In ICICI Bank रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (ICICI Bank Ltd) पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि नहीं रखने पर दंडात्मक शुल्क लगाने के निर्देशों का पालन न करने के लिए यह जुर्माना लगाया है.
RBI Penalty In ICICI Bank रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (ICICI Bank Ltd) पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि नहीं रखने पर दंडात्मक शुल्क लगाने के निर्देशों का पालन न करने के लिए यह जुर्माना लगाया है.
इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 की उप-धारा (2) के उल्लंघन के लिए पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर 1.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ने कहा है कि आरबीआई के निश्चित निर्देशों के पालन नहीं करने की वजह से आईसीआईसीआई बैंक पर जुर्माना लगाया गया है.
RBI imposes a penalty of Rs 30 lakhs on ICICI Bank Ltd for non-compliance with its directions on ‘levy of penal charges on non-maintenance of minimum balances in savings bank accounts’ pic.twitter.com/d9PrNO8SAr
— ANI (@ANI) December 15, 2021
आरबीआई ने सेविंग खाते में मिनिमम बैलेंस को लेकर कुछ निर्देश दिए थे जिसके अनुपालन में ढिलाई बरतने को लेकर यह कार्रवाई की गई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह निर्देश सेविंग बैंक खाते में न्यूनतम जमा राशि मेंटेन नहीं करने पर लगने वाले जुर्माने को लेकर था. एक बयान में आरबीआई ने कहा कि 31 मार्च 2019 को रिजर्ब बैंक की तरफ से सुपरवाइजरी इवैल्युएशन के तहत आईसीआईसीआई बैंक का निरीक्षण किया गया था. इस निरीक्षण में बैंक का वित्तीय स्थिति देखी गई.
आरबीआई ने रिस्क एसेसमेंट रिपोर्ट, इंसपेक्शन रिपोर्ट की भी जांच की. इसमें पता चला कि रिजर्व बैंक की ओर से तय कुछ निर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ है. मामला सेविंग अकाउंट में न्यूनतम जमा राशि नहीं रखने पर जुर्माने से जुड़ा है. इन सभी परीक्षणों के बाद बैंक के खिलाफ कार्रवाई की गई. रिजर्व बैंक ने कहा कि नियमों में ढिलाई को लेकर आईसीआईसीआई बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और पूछा गया कि बैंक बताए कि निर्देशों का पालन नहीं होने की स्थिति में उसके खिलाफ जुर्माना क्यों न लगाया जाए. बैंक की तरफ से जवाब मिलने के बाद उसके खिलाफ आर्थिक जुर्माना लगाने का फैसला किया गया.
वहीं, पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ भी कुछ ऐसी ही कार्रवाई की गई है. आरबीआई ने पीएनबी के खिलाफ 1.80 करोड़ रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने कहा कि आईएसई और अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद, आरबीआई ने पीएनबी द्वारा शेयरों को गिरवी रखने से संबंधित अपने प्रावधानों का उल्लंघन पाया. इसे देखते हुए पीएनबी पर कार्रवाई की गई. दोनों बैंकों के मामलों में बैंक से जुड़े रेगुलेटरी नियमों के पालन में कमी पाई गई थी. इसी के मुताबिक दोनों बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
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