रिजर्व बैंक लोन के नाम पर धोखाधड़ी और ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए काफी गंभीर है. बैंक के द्वारा लोगों मैसेज करके सावधान किया जा रहा है.
RBI लोन के नाम में धोखाधड़ी पर सख्त | File
आरबीआई के मैसेज में कहा गया है कि विनियमित बैंक/एनबीएफसी के साथ ऋण देने वाले डिजिटल ऐप्स की जुड़ाव का आधिकारिक वेबसाइट पर पता लगाकर ही उनका सत्यापन करें. एसएमएस या सोशल मीडिया से मिलने वाले लिंक से डाउनलोड करने से बचें.
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अगर आप भी ऋण लेने का सोच रहे हैं तो ऋण देने वाले संस्थान के बारे में जानकारी पहले ले लें. इसके बाद आवेदन करें.
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इसके साथ ही, आरबीआई ने कर्ज की वसूली के लिए वक्त-वेवक्त बैंक के एजेंटों के कॉल को लेकर भी सख्त नियम जारी किया है.
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नये नियम के तहत, ऋणदाता संस्थान अपने कर्ज की वसूली के लिए सुबह आठ बजे से शाम 7 बजे के बीच में ही कॉल कर सकते हैं.
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RBI ने कहा कि वित्तीय संस्थानों द्वारा किसी कार्य के लिए आउटसोर्सिंग करने के बाद भी उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है.
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बैंक-NBFC इसके लिए रिकवरी एजेंट्स को ट्रेनिंग देनी होगी कि लोन रिकवरी करते वक्त कॉल या मैसेज पर ग्राहक से कब और कैसे बातचीत करें.
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