अनिल अंबानी को बड़ा झटका, आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को किया भंग
Reliance Capital Ltd भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को बड़ा कदम उठाते हुए रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को भंग कर दिया है. इस संबंध में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई ने बोर्ड को भंग करने के बाद इसकी जगह प्रशासक की नियुक्ति की है.
Reliance Capital Ltd भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को बड़ा कदम उठाते हुए रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को भंग कर दिया है. इस संबंध में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई ने बोर्ड को भंग करने के बाद इसकी जगह प्रशासक की नियुक्ति की है. दरअसल, आरबीआई ने प्रबंधन को अपने हाथ में ले लिया है और उसके लिए एक प्रशासक की नियुक्ति की गई. अब वो ही कंपनी की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे.
आरबीआई के इस कदम से उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी कंपनी की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही है. भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिल धीरुभाई अंबानी समूह को बड़ा झटका देते हुए उसकी फाइनेंशियल कंपनी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है. मामले में आरबीआई ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45-IE (1) के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को सस्पेंड किया जाता है.
RBI supersedes Reliance Capital Ltd's Board of Directors in view of RCL's defaults in meeting payment obligations to creditors&serious governance concerns Board hasn't been able to address effectively. Nageswar Rao Y (Bank of Maharashtra ex-Exec Dir) appointed Administrator: RBI pic.twitter.com/jNe0GYFrZp
— ANI (@ANI) November 29, 2021
साथ ही अब उसका कामकाज आरबीआई के अधीन रहेगा. इसके लिए केंद्रीय बैंक ने एक प्रशासक नियुक्त किया, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पूर्व कार्यकारी निदेशक नागेश्वर राव वाई हैं. आरबीआई ने आगे कहा कि बोर्ड अपना काम करने में सक्षम नहीं था और उसने निवेशकों को पैसे भी वापस नहीं किए. इस वजह से उन्हें यह फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा. केंद्रीय बैंक ने अपने बयान में बताया है कि बैंक जल्द ही इसोल्वेंसी और बैंकरप्सी रूल्स, 2019 के तहत कंपनी के रेजोल्यूशन की प्रक्रिया को शुरू करेगा.
बता दें कि 31 अक्टूबर 2021 तक रिलायंस कैपिटल पर कुल 21 हजार 781 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है. इसके अलावा कंपनी 624.61 करोड़ रुपये के टर्म लोन पर 5.48 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान करने में नाकाम रही. ऐसे में जल्द ही आरबीआई दिवालिया कानून के तहत रिलायंस कैपिटल पर कार्रवाई करेगी.
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