असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए झारखंड सरकार ने कई व्यवस्था की है. श्रम पोर्टल (Shram Portal) पर निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन करवाकर आप भी पेंशन समेत कई सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं. जी हां, आपको भी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है. झारखंड सरकार के श्रम मंत्रालय ने तो नि:शक्तता पेंशन के साथ-साथ परिवार यानी फैमिली पेंशन और अनाथ पेंशन की भी व्यवस्था कर रखी है.
सबसे पहले आपको बताते हैं कि झारखंड सरकार कितनी तरह की पेंशन (Types of Pensions in Jharkhand) देती है. कौन से लोग किस पेंशन के हकदार हैं और उसके तहत उन्हें कितनी रकम दी जाती है.
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पेंशन योजना|Pension Schemes in Jharkhand
सबसे पहले बात करते हैं पेंशन योजना (Pension Scheme) की. इस योजना के तहत अगर आपने 30 वर्ष तक बोर्ड में अंशदान किया है और आपकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो गयी है, तो आपको प्रति माह 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी.
नि:शक्तता पेंशन योजना|Disabled Pension Scheme
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श्रमाधान पोर्टल पर निबंधित वैसे लाभुक, जो कि पक्षाघात, कुष्ठ, यक्ष्मा (टीबी), दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से अपंग हो गये हों.
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उन्हें प्रति माह 1,000 रुपये निःशक्तता पेंशन सरकार देती है.
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एकमुश्त 10 हजार रुपये सरकार की ओर से अनुग्रह राशि भी दी जाती है.
परिवार पेंशन योजना|Family Pension Scheme
पेंशन भोगी की मृत्यु की हो जाने की स्थिति में परिवार के सदस्यों को पेंशन राशि के 50 फीसदी के बराबर रकम या अधिकतम 500 रुपये का भुगतान किया जाता है.
अनाथ पेंशन योजना|Orphanage Pension Scheme
लाभुक/पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाने पर परिवार पेंशन की दर पर ही अनाथ पेंशन भी दी जाती है. इस राशि का 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बीच समान रूप से वितरण किया जाता है. यानी पेंशन राशि के 50 फीसदी के बराबर रकम या अधिकतम 500 रुपये का भुगतान पेंशनभोगी के बच्चों के बीच किया जाता है.
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अब बात आती है कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कब, कहां और कैसे कराना होगा. हम इसके बारे में भी आपको आसन स्टेप्स में बता देते हैं.
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श्रम विभाग के श्रमाधान पोर्टल (shramadhan.jharkhand.gov.in) पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है. इसके लिए आपको किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना होता है. पंजीकरण बिल्कुल मुफ्त होता है.
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अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं, तो आपको निबंधन पदाधिकारी के पास जाना होगा.
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सरकार ने अंचल कार्यालय में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एवं जिले में श्रम अधीक्षक को लोगों के पंजीकरण की जिम्मेदारी सौंपी है.
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इसके लिए आपको आवेदन करना होगा. आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, नॉमिनी के आधार कार्ड की छायाप्रति तथा 2 पासपोर्ट साइज फोटो जमा करना होगा.
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आवेदन के प्रपत्र संबंधित पदाधिकारी से प्राप्त करें या Online निबंधन shramadhan.jharkhand.gov.in साइट पर कर लें.
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लाभ के लिए आवेदन सभी कागजात के साथ अंचल के श्रम पदाधिकारी के पास जमा करना होगा.
यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है. 18 से 59 वर्ष तक की आयु के स्वनियोजित कामगार, जिनके पास ढाई एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि है या सरकार द्वारा तय की गयी न्यूनतम मजदूरी से कम पारिश्रमिक पाते हों, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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