करदाताओं को बड़ी राहत! कोरोना के कारण ITR फाइलिंग और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीखें बढ़ीं
कोविड के कारण करदाताओं / हितधारकों की तरफ से रिपोर्ट की गई कठिनाइयों और आईटी अधिनियम, 1961 के तहत AY 2021-22 के लिए ऑडिट रिपोर्ट की ई-फाइलिंग में, CBDT ने AY 21-22 के लिए ऑडिट रिपोर्ट और ITR दाखिल करने की तय तारीखों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है.
ITR filing and audit report dates:कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लगी पाबंदियों के कारण करदाताओं को ITR फाइलिंग और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने में हो रही परेशानियों को देखते हुए आयकर विभाग ने बड़ी राहत दी है. करदाताओं की रिपोर्ट की गई समस्याओं को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने तय तारीखों को बढ़ाने का निर्णय लिया है
On consideration of difficulties reported by taxpayers/stakeholders due to Covid & in e-filing of Audit reports for AY 2021-22 under the IT Act, 1961, CBDT further extends due dates for filing of Audit reports & ITRs for AY 21-22. Circular No. 01/2022 dated 11.01.2022 issued. pic.twitter.com/2Ggata8Bq3
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) January 11, 2022
आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है जिसमें परिपत्र संख्या 01/2022 दिनांक 11.01.2022 जारी किया गया है. जिसमें लिखा गया है कि कोविड के कारण करदाताओं / हितधारकों की तरफ से रिपोर्ट की गई कठिनाइयों और आईटी अधिनियम, 1961 के तहत AY 2021-22 के लिए ऑडिट रिपोर्ट की ई-फाइलिंग में, CBDT ने AY 21-22 के लिए ऑडिट रिपोर्ट और ITR दाखिल करने की तय तारीखों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है.
बढ़ाई गई तारीखें इस प्रकार हैं..
ITR दाखिल करने की तारीख
1) निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जो कि अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत 31 अक्टूबर, 2021 थी, जिसे 30 नवंबर, 2021 और फरवरी 15 तक बढ़ा दिया गया था, 2022 के परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और परिपत्र संख्या 17/2021 दिनांक 09.09.2021 द्वारा क्रमशः 15 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है
2) आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख जो कि अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत 31 अक्टूबर, 2021 थी, जिसे 30 नवंबर, 2021 और फरवरी 15 तक बढ़ा दिया गया था. 2022 के परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और परिपत्र संख्या 17/2021 दिनांक 09.09.2021 द्वारा क्रमशः 15 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है.
ऑडिट रिपोर्ट
1) पिछले साल 2020-21 के लिए अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तय तारीख, जो कि 30 सितंबर, 2021 थी, उप-धारा के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) में संदर्भित निर्धारितियों के मामले में (1) अधिनियम की धारा 139 की, जैसा कि 31 अक्टूबर, 2021 और 15 जनवरी, 2021 को क्रमशः परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और परिपत्र संख्या 17/2021 दिनांक 09.09.2021 तक बढ़ाया गया है, को आगे बढ़ाया गया है 15 फरवरी, 2022;
2. उप-धारा के स्पष्टीकरण 2 के खंड (एए) में संदर्भित निर्धारितियों के मामले में पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जो 31 अक्टूबर, 2021 थी। (1) अधिनियम की धारा 139 की, 15 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दी गई है;
3. पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम की धारा 92ई के तहत अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों द्वारा एक लेखाकार से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख, जो 31 अक्टूबर, 2021 थी, जिसे 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। और 31 जनवरी, 2022 को परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और परिपत्र संख्या 17/2021 दिनांक 09.09.2021 द्वारा क्रमशः 15 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
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