पेंशनर्स को मिलेगी सुविधाअगर आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मी थे और सेवानिवृत होकर पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए ये बेहद काम की खबर है. भारतीय रिजर्व बैंक के एक आदेश से पेंशनभोगियों को बड़ी सुविधा होने वाली है.
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पीपीओ गुम होने पर निकलेगा पैसाभारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को आदेश दिया है कि उन्हें अपने बैंक के पेंशनर्स खाताधारकों के पासबुक पर पीपीओ नंबर दर्ज करना होगा. शीर्ष बैंक ने ऐसा आदेश इसलिए दिया है ताकि, पीपीओ गुम होने की स्थिति में उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.
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2014 में वित्त मंत्रालय ने दिया था आदेशवित्त मंत्रालय के केंद्रीय पेंशन एकाउंटिंग आफिस ने सितंबर 2014 में परिपत्र जारी कर केंद्रीयकृत पेंशन प्रक्रिया केंद्रों सीपीपीसी तथा सरकारी काम देखने वाले विभागों को निर्देश दिया था कि अपनी बैंक शाखाओं से कहें कि वे पेंशनभोगियों की पासबुक में पीपीओ नंबर दर्ज करें.
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क्या है पीपीओ नंबरपीपीओ (PPO) नंबर एक पेंशन प्रमाण पत्र (Pension Payment Order) का नंबर होता है. जब किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाओं का समापन होता है तो उसे पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशन प्रमाण पत्र (PPO) मिलता है. यह प्रमाण पत्र एक अद्यतित और स्थिर स्रोत होता है, जिससे पेंशन योजना के अंतर्गत व्यक्ति को उसकी पेंशन सीधे बैंक खाते में मिलती है.
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12 नंबर का होता है पीपीओपीपीओ नंबर 12 अंकों का होता है. पेंशन के लिए आवेदन करते समय और हर साल जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है. बिना पीपीओ नंबर के पेंशन को निकालना मुश्किल काम है.
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क्यों जरूरी है पीपीओ नंबरअगर आप पीएफ खाते को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए पीपीओ नंबर की जरूरत पड़ती है. ऐसे में कोशिश करें कि आपकी पासबुक में पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर दर्ज हो. पासबुक में ये नंबर दर्ज न होने पर परेशानी हो सकती है.
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