RBI: दो हजार के 97.26% नोट बैंक में आए वापस, अगर आपके पास भी है तो न हो परेशान, रिजर्व बैंक ने कही ये बात

RBI: नोटों को जमा करने के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा 30 सितंबर तक का वक्त दिया था. इसके बाद, बैंक ने समय को बढ़ाकर सात अक्टूबर कर दी थी. हालांकि, इसके बाद भी अगर किसी के पास नोट है तो रिजर्व बैंक के क्षेत्रिय कार्यालय में जमा करा सकता है.

By Madhuresh Narayan | December 1, 2023 12:29 PM
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RBI: RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के द्वारा 19 मई को दो हजार के नोट वापस लेने की घोषणा की गयी थी. इन नोटों को जमा करने के लिए बैंक के द्वारा 30 सितंबर तक का वक्त दिया था. इसके बाद, बैंक ने समय को बढ़ाकर सात अक्टूबर कर दी थी. हालांकि, इसके बाद भी अगर किसी के पास नोट है तो रिजर्व बैंक के क्षेत्रिय कार्यालय में जमा करा सकता है. अब, दिसंबर महीने के पहले दिन रिजर्व बैंक ने बताया कि 19 मई 2023 को जिनते मूल्य के दो हजार के नोट मार्केट में थे, उसमें से 97.26 प्रतिशत वापस बैंक में आ गए हैं. शीर्ष बैंक ने बताया है कि 2,000 रुपये के करीब 97.26 प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं, जबकि ऐसे 9,760 करोड़ रुपये मूल्य के नोट अब भी जनता के पास मौजूद हैं. आरबीआई ने 19 मई को 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी. रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, 19 मई 2023 को कारोबार की समाप्ति पर चलन में रहे 2,000 रुपये के नोट का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था. 30 नवंबर 2023 को यह घटकर 9,760 करोड़ रुपये रह गया.

कैस बैंक में करें जमा

रिजर्व बैंक के द्वारा आमलोगों को सात अक्टूबर तक किसी भी बैंक में खाते में डालकर या कैश दो हजार के नोट बदलने की सुविधा दी जा रही थी. हालांकि, इसके बाद, बैंक ने कुछ बदलाव किया. रिजर्व बैंक ने कहा कि दो हजार का नोट लिगल टेंडर में रहेगा. मगर, उसे वापस करने के लिए लोगों को क्षेत्रिय कार्यालय में जाना होगा. किसी भी नोट का लिगल टेंडर में होने का अर्थ है कि वो नोट मान्य है. यानी उसकी लेन देन की जा सकती है. हालांकि, अगर कोई व्यक्ति बैंक में घंटों लाइन में लगने से बचना चाहता है तो वो बीमाकृत डाक के जरिये दो हजार रुपये के नोट RBI को भेज सकता है. रिजर्व बैंक ने बताया है कि टीएलआर तथा बीमित पोस्ट, दोनों विकल्प अत्यधिक सुरक्षित हैं.

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वैध मुद्रा है दो हजार का नोट

आरबीआई के मुताबिक, इस तरह 19 मई, 2023 तक चलन में रहे 2,000 रुपये के कुल नोट में से 97.26 प्रतिशत से अधिक अब वापस आ चुके हैं. बयान में कहा गया कि 2,000 रुपये के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे. लोग देश भर में आरबीआई के 19 कार्यालयों में 2,000 रुपये के बैंक नोट जमा करा सकते हैं या उन्हें बदल सकते हैं. लोग अपने 2,000 रुपये के नोट सीधे अपने बैंक खातों में जमा कराने के लिए उन्हें बीमाकृत डाक के जरिए रिजर्व बैंक के निर्दिष्ट क्षेत्रीय कार्यालयों में भेज सकते हैं. इन नोट को बदलने या बैंक खातों में जमा कराने की समय सीमा पहले 30 सितंबर थी. बाद में यह समयसीमा सात अक्टूबर तक बढ़ा दी गई. बैंक शाखाओं में जमा और विनिमय दोनों सेवाएं सात अक्टूबर को बंद कर दी गई थीं. इसके बाद आठ अक्टूबर से लोगों को आरबीआई के 19 कार्यालयों में मुद्रा का आदान-प्रदान करने या उनके बैंक खातों में समतुल्य राशि जमा करने का विकल्प प्रदान किया गया था. इस बीच 2,000 रुपये के नोट को बदलने/जमा करने के लिए आरबीआई कार्यालयों में कामकाजी घंटों के दौरान कतारें देखी जा रही हैं. आरबीआई के यह 19 कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं.

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